रायपुर। जनसंपर्क संचालनालय में इम्पैनल वेबसाइट/वेब पोर्टल संचालकों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी किए जाने वाले मासिक विज्ञापन के बिल के साथ अब सीडी जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा ने इसकी पुष्टि की है।
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श्री दीपांशु काबरा, आयुक्त-जनसंपर्क संचालनालय |
दरअसल, डिजीटल मीडिया को जारी होने वाले विज्ञापन के बिल के साथ सीडी जमा कराए जाने का नियम बहुत पुराना है। जब तकनीक बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, तब इसकी आवश्यकता थी। अब, स्क्रीन शॉट छग संवाद के सर्वर पर ऑनलाइन सबमिट होता है। इसका प्रिंट आउट भी मीडिया संस्थान/वेबसाइट संचालक बिल के साथ अलग से जमा कराते हैं। ऐसे में सीडी की उपयोगिता नहीं रह गई थी। बावजूद, पुराने नियम के पालन में सीडी अनिवार्य रूप से जमा कराया जा रहा था। इससे हर महीने सैकड़ों सीडी कचरे का ढेर बनने के सिवाय और कोई उपयोगी प्रतीत नहीं हो रहा था। अनावश्यक 'ई-कचरा' का ढेर लगने से पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है।
छत्तीसगढ़ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के उपाध्यक्ष व प्रेस क्लब महासमुंद के पूर्व अध्यक्ष आनंदराम पत्रकारश्री ने पत्रकार साथियों की परेशानी की ओर जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा का ध्यानाकृष्ट कराया। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए काबरा ने विज्ञापन के बिल के साथ अब सीडी जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। साथ ही विज्ञापन प्रसारण का स्क्रीन शॉट 'छत्तीसगढ़ संवाद ' के सर्वर में अपलोड कराए जाने का निर्देश दिया है।
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