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Ujjain Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने 7 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा

Bhopal Ujjain train blast: लखनऊ की NIA कोर्ट ने उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद फैसल, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी सजा सुनाई। वहीं मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि इस ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे जिसमें से एक आतंकी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।


कोर्ट में NIA द्वारा 9 आतंकियों के खिलाफ कई संगीन मामलों में आरोप लगाए गए और इसका सबूत भी पेश किए गए। जांच एजेंसी के अनुसार ये लोग धर्मगुरु जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर लोगों को उकसाने का काम करते थे। शुक्रवार को एनआईए कोर्ट द्वारा 8 आतंकियों को दोषी ठहराते हुए 7 को फांसी की सजा सुनाई गई और एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन संख्या 59320 में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था। इस घटना में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।

एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी

ट्रेन धमाके में एक आतंकी सैफुल्ला की लखनऊ के काकोरी में हुई एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था।

 

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