Media24Media.com: महासमुंद : पुलिस ने 10 क्विंटल 50 किलो किलो गांजे के साथ दो तस्करों को पकड़ा ...

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महासमुंद : पुलिस ने 10 क्विंटल 50 किलो किलो गांजे के साथ दो तस्करों को पकड़ा ...

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महासमुंद। महासमुंद में पुलिस ने गांजों तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया गया है. अंतर्राज्यीय तस्कर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 10 क्विंटल 50 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है.


दरअसल, MP के गांजा तस्कर माजदा ट्रक के अंदर तरबूज के बीच गांजे को छिपा कर ले जा रहे थे. इसी बीच सरायपाली पुलिस की टीम ने गांजा तस्करों को धर दबोचा. मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली थी. गांजा तस्कर तरबूज से भरा एक लाल रंग का माजदा ट्रक गांजा लेकर मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं.

सूचना मिलते ही सरायपाली पुलिस की टीम हाईवे पर स्थिति बालसी पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर नाकेबंदी की. संदिग्ध वाहन की आने का इंतजार करने लगी. कुछ समय बाद टीम ने पतेरापाली रोड की ओर से एक लाल रंग का माजदा ट्रक MP 19 GA 5058 को आते देखा गया, जिसे मुखबिर के निशानदेही पर घेराबंदी कर पेट्रोल पंप के पास रोका गया.

ट्रक में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें नीचे उतरवाकर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) पप्पू पाल पिता लखन पाल उम्र 35 वर्ष साकिन बसाई थाना पन्ना जिला पन्ना मध्य प्रदेश (2) लीलाधर पाल पिता महेश पाल उम्र 33 वर्ष ग्राम बसाई थाना पन्ना जिला पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया.

साथ ही ट्रक में तरबूज होना बताया. चेक कराने बोलने पर टाल-मटोल करने लगे. सरायपाली पुलिस की टीम ने तरबूज को हटाकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें 10 क्विंटल 50 किलो गांजा होना पाया गया. पूछताछ करने पर तरबूज के बीच छुपाकर गांजा को ओडिशा से मध्य प्रदेश के पन्ना ले जाना बताए.

आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 1050 किलो (दस क्विंटल, पचास किलो) कीमती 2,10,00,000 (दो करोड़ दस लाख रुपये) और परिवहन में प्रयुक्त माजदा ट्रक क्रमांक MP 19 GA 5058 कीमती 8,00,000 रूपये (आठ लाख रुपये) कुल जुमला कीमती 21,800,000 (दो करोड़ अट्टराह लाख रुपए) को जब्त कर लिया गया है. आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20(इ) NDPS का पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 105/23 धारा 20 (ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.


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