कांकेर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कांकेर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र को नजदीकी पुलिस थाने में आगामी नौ नवंबर तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिले में निवासरत् दूसरे जिले से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी दस दिसंबर के बाद अपने अस्त्र-शस्त्र वापस ले सकेंगे। इस आदेश से मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं पर तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि निर्वाचन कार्यक्रम के
मुताबिक आगामी दस नवंबर को भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी
किए जाने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सत्रह नवंबर तक
नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच अट्ठारह नवंबर को होगी। वहीं, नाम वापसी की अंतिम तिथि इक्कीस नवंबर
निर्धारित की गई है। मतदान पांच दिसंबर को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा
आठ दिसंबर को की जाएगी।
इस विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन हेतु भारतीय जनता पार्टी
के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। वहीं, कांग्रेस
की ओर से कल सात नवंबर को भानुप्रतापपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई
गई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे।