कवर्धा : जिला कोर्ट की न्यायाधीश नीता यादव ने दूसरी पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के नरेंद्र साहू को हत्या करने और सबूत छिपाने के अपराध में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद और 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह 5 साल सश्रम कारावास और 1000 का जुर्माना लगाया है।
प्रकरण के मुताबिक आरोपी ने केकती बाई से दूसरी शादी की थी, जिसे वो संरोधी के ईंटा भट्टा झोपड़ी में रखा था। घटना के 20-30 दिन पहले आरोपी ने मृतिका को मायके जाने के नाम पर पैर को टंगिया से काट देने की धमकी दी गई थी। वहीं मायके नहीं जाने दिया था। इसके बाद घटना की रात को दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही शव को झोपड़ी के पास जमीन में गड़ाकर सबूत छिपाने की कोशिश भी की। सबूत के आधार पर परिस्थिजन्य साक्ष्य की श्रृखंला पूरी पाए जाने पर अभियुक्त को दोषी पाया गया।
इन सबूतों के आधार पर सजा
सबूतों में घटना दिनांक को अभियुक्त और मृतिका के बीच लड़ाई झगड़ा होना, झगड़े के तुरंत बाद अभियुक्त द्वारा मृतिका का गला स्कार्फ से घोटना, दूसरे दिन थाने पहुंचकर घटना की स्वेच्छिक सूचना देना, घटना स्थल की पहचान करना, अभियुक्त के बताए स्थल से मृतिका का शव प्राप्त होना और अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक के 20-30 दिन पहले मृतिका को मायके जाने पर टंगिया से काट देने की धमकी देना और मायके न जाने देना शामिल थे। एट्रोसिटी अधिनियम की धाराओं से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। क्योंकि इस अधिनियम के अपराध प्रमाणित नहीं पाए गए।