छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं का आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जारी मार्गदर्शिका के मुताबिक राज्यभर में लगभग एक हजार परिवहन सुविधा केंद्र पूरे राज्य में खोले जा सकते हैं। वहीं परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब पांच हजार युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोजगारन्मुखी स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन
परिवहन सुविधा केंद्रों में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे जहां आमजनता को आसानी से और घर से निकट परिवहन संबंधी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केंद्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर में नहीं फसेंगे लोग
राज्य में परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आमजनता को होगा। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं, जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।