धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिले में की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने धमतरी शहर के अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट मोड़ तक दोनों ओर 20 अतिक्रमण हटाया।
इसी तरह सिहावा चौक में व्यापारियों द्वारा चार जगह में किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। साथ ही 18 व्यापारियों से 11 हजार 500 रूपए की जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक, राजस्व, पुलिस और निगम का मैदानी अमला मौजूद रहा।
कोरिया जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सलगवांकला गांव में बाल विवाह के प्रकरण को संज्ञान में लिया और मौके पर पहुंचकर शादी होने से रोक दिया। जानकारी प्राप्त होते ही टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लड़की की निर्धारित आयु 18 साल से कम होने के कारण टीम ने परिजनों को समझाइश देकर पंचनामा तैयार किया। साथ ही शादी को रूकवा दी गई। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सुपरवाइजर, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला संरक्षण इकाई के कर्मचारी पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर और वधु के माता-पिता सगे संबंधी बराती समेत विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर वर या कन्या बाल विवाह के बाद विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो बालिग होने के बाद विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रशासनिक टीम लगातार कर रही कार्रवाई
बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु-मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त इस बुराई के पूरी तरह उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों समेत आमजनों से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन के लिए कारगर कार्रवाई किया जाए। जिले को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।