Media24Media.com: भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, एक क्लिक में जाने किस काम को मिली मंजूरी

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भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, एक क्लिक में जाने किस काम को मिली मंजूरी

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

  • अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट' के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का फैसला लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'इलेक्ट्रिक व्हीकल और लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र' के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का फैसला लिया गया।
  • कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने के लिए पात्र हितग्राहियों का निर्धारण और योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के फैसले का अनुमोदन किया गया।  
  • बैठक में फैसला लिया गया कि पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय-संभाग स्तरीय तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा।  
  • नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में बढ़ोतरी करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का फैसला लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में बढ़ोतरी करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का फैसला लिया गया। ये छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने और प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों-शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय साल 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रूपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रूपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई। 
  •  छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 और छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित पेड़ों की कटाई और परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ और जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।

  • वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकॉर्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया गया।
  • वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत रिक्त भूमि और कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 साल या उससे ज्यादा अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।
  • स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत विशेष प्रयोजन यान के संचालक मंडल में संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम को संचालक के रूप में रखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग से करने का फैसला लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के लिए पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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