कोरोना होने के बाद आत्महत्या करने वाले मरीज के परिजन को भी मुआवजा दिया जाएगा। मृतक के परिजन मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आत्महत्या कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन के अंदर हुई हो तो ऐसे में परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता और पिता या दोनों को खो दिया हो, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई एक पूर्व में मृत हो चुके हो और दूसरे की कोविड-19 के कारण मौत हुई हो, ऐसे बच्चों की जानकारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज पर अपलोड की जानी है।
इनसे कर सकते हैं संपर्क
अशोक कुमार साहू जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के मार्गदर्शन और निर्देश पर सूरजपुर के अंतर्गत कोविड 19 (कोरोना) में जिनकी मौत हो गई है। साथ ही शासन की ओर से उनके परिजनों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनके परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर में संपर्क कर सकते हैं।