Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्व फैसले, एक क्लिक में जाने किस काम को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

  • आम जनता के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का फैसला लिया गया है, जिसके तहत डीजल में वेट पर 2 प्रतिशत और पेट्रोल में वेट पर 1 प्रतिशत कमी की जाएगी। इससे राज्य सरकार को करीब 1 हजार करोड़ रूपए की राजस्व की हानि होगी। 
  • शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया, जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 साल के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 साल के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का फैसला लिया गया। संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे। वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।
  • स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय और निजी विद्यालयों की कक्षाएं संपूर्ण कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का फैसला लिया गया।
  •  समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन-कस्टम मिलिंग के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन साल 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन-कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का फैसला लिया गया।
  •  खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या को धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदत्त 14 हजार 700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण करने का फैसला लिया गया।
  •  धान उपार्जन साल 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान करने का फैसला लिया गया।
  •  खरीफ विपणन साल 2020-21 में उपार्जित धान में से सरप्लस (अतिशेष) धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति की बैठक में लिए गए फैसला का अनुसमर्थन किया गया। 
  • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण और उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक-सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने और पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया। साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 साल तक की छूट देने और उन्हें सेवा के प्रत्येक साल के लिए 2 बोनस अंक भी देने का फैसला लिया गया। बोनस अंकों की अधिकत्तम सीमा 10 अंकों तक होगी।
  •  संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को 2 साल करने का फैसला लिया गया। 
  •  छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर चयन परीक्षा साल 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों  के ऊंचाई और सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया।
  •  ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के फैसला का अनुमोदन किया गया।
  •  संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।  
  •  बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों-बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की उद्भूत रिक्तियों की भर्ती इन जिलों के स्थानीय निवासियों से करने के लिए गठित विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसंबर 2021 में वृद्धि करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक करने का फैसला लिया गया।
  • सरगुजा और बस्तर संभाग के तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान और उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के फैसला का अनुमोदन किया गया।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, अन्य योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित और प्रसंस्कृत वनोपज के व्यापार से हुई हानि की प्रतिपूर्ति-लाभांश के वितरण के संबंध में फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  •  राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09, 2009-14 में विद्युत शुल्क छूट से संबंधित प्रावधानों और इस संबंध में विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं की विसंगतियों के निराकरण का फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  •  छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम को वित्तीय साल 2021-22 में राष्ट्रीय निगमों से ऋण प्राप्त करने के लिए 38.52 करोड़ रूपए की स्टेट ब्लॉक गारंटी 31 मार्च 2022 तक ऋण आहरित करने-त्याभूति शुल्क माफ किए जाने का फैसला लिया गया।
  •  जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
  •  प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ मौसम 2022-23 से दलहन फसल के उपार्जन के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) लागू करने का फैसला लिया गया।
  •  राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार-वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  •  नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी काम के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व और मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को फिर लागू करने का फैसला लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी।
  •  औद्योगिक और आर्थिक मंदी-कोविड-19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय साल 2020-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।
  •  प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था अपनाई जाएगी। इस व्यवस्था में स्वचलित मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। 

आज मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत टेक होम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण और वितरण का कार्य अब कृषि विकास-कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज-कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाईयों के माध्यम से किया जाएगा।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.