Media24Media.com: खंरौदा की उचित मूल्य दुकान निलंबित, भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

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खंरौदा की उचित मूल्य दुकान निलंबित, भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

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कोरिया जिले के विकासखंड खड़गवां में शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के संचालनकर्ता ऐजेंसी (ग्राम पंचायत खंधौरा) द्वारा बी.पी.एल. हितग्राहियों से आवंटित निशुल्क चावल की राशि लिए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि एजेंसी द्वारा माह अगस्त और सितंबर 2021 में आवंटित निशुल्क चावल के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाले हितग्राहियों से राशि लिए जा रहे थे, इसके अलावा ग्रामीणों ने एजेंसी के संचालक द्वारा 55 रूपये प्रति लीटर में केरोसीन विक्रय करने की शिकायत की थी। 


इस संबंध में कोरिया जिले सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एजेंसी ग्राम पंचायत खंधौरा के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान खंधौरा के भौतिक सत्यापन में माह अक्टूबर 2021 के लिये भंडारित खाद्यान्न पाया गया। जबकि माह सितंबर 2021 के ऑनलाइन घोषणा पत्र के आधार पर पूर्व माह के सिर्फ 70 किलो चावल को छोड़कर बचत का खाद्यान्न निरंक पाया गया। जांच में स्टॉक और मूल्य सूची नहीं होना पाया गया। स्टॉक और वितरण पंजी अवलोकन के लिए ग्राम पंचायत और विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। 

वसूली के आदेश जारी

इस अनियमितताओं के कारण तत्कालिक रूप से संचालन प्रभारी ग्राम पंचायत खंधौरा को निलंबित कर दिया गया। अब इस उचित मूल्य के दुकान को मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह सकरिया से संलग्न किए जाने के लिए प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही सितंबर महीने के ऑनलाइन घोषणा पत्र के अनुसार बचत खाद्यान्न की वसूली आर्थिक लागत मूल्य के आधार पर कुल 6 लाख, 12 हजार, 189 रूपये 33 पैसे प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में संचालनकर्ता एजेंसी खंधौरा और विक्रेता राम औतार सिंह के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला ने पामगढ़ से डोंगाकोहरौद-भिलौनी मार्ग कुल 8 किलोमीटर में सड़क की हालत जर्जर होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है।  कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसडीएम पामगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण और पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अभिमत मे सड़क की हालत जर्जर-खराब होने और सुधार कार्य कराया जाना आवश्यक बताया गया है। प्राप्त अभिमत के आधार पर पामगढ़-डोंगाकोहरौद-भिलौनी मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। इस मार्ग से आवागमन करने वाले भारी वाहन गिधौरी-शिवरीनारायण की ओर से परिवर्तित मार्ग से आवागमन करेंगे।

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