देश में रेप की घटना बढ़ती (incidence of rape cases in india) ही जा रही है। रोजाना देश के अलग-अलग राज्यों से दुष्कर्म की खबरें सामने आती रहती है। ताजा मामला झारखंड (Jharkhand) के सिमडेगा (Simdega) जिले की है, जहां एक अदालत ने 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 25 साल जेल की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट के जज मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल जेल की सजा के अलावा 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
वहीं अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर दोषी जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो उसे दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। दुष्कर्म की घटना अप्रैल 2019 में जिले के पकारटांड थाना क्षेत्र की है। दोषी ने बच्ची के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया, जब वह अपने दादा के साथ घर पर थी। पुलिस ने कहा कि उसके माता-पिता बाहर गए और मौका पाकर वह लड़की को पास के जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि लड़की जंगल में ग्रामीणों द्वारा बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। बाद में लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा
आरोपी लड़की के पिता का चचेरा भाई है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। बता दें कि एक सप्ताह पहले एडीजे मदुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने युवती के अपहरण, बलात्कार और मानव तस्करी के आरोपी दो लोगों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं दोनों पर तीस तीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी।
बेटी के गुमशुदगी का मामला दर्ज
पुलिस के मुताबिक कोलेबिरा निवासी एक महिला की शादी बानो में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद महिला के पति की मौत हो गई। इसी क्रम में वह रोजगार की तलाश में रांची चली गई। जहां उसकी मुलाकात जगन्नाथपुर रांची निवासी शांति देवी और भंडारा रांची निवासी शनिचरवा उरांव से हुई। इसी क्रम में एक दिन महिला की मां अपनी बेटी के घर बानो पहुंची तो घर में ताला लगा देख उसने अपनी बेटी के गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया था।