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बिना काम के ठेकेदार को भुगतान, नगर पालिका अध्यक्ष से वापस लिया गया अधिकार, कई अधिकारी निलंबित

बिना निर्माण कार्य कराए ठेकेदार को 13 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किए जाने के मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार ने मुंगेली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संतूलाल सोनकर से वित्तीय शक्तियों को वापस ले लिया है। बता दें कि मुंगेली नगर पालिका परिषद अंतर्गत परमहंस वार्ड में होरीलाल शर्मा के घर से गार्डन की बाउंड्रीवाल होते हुए स्टेडियम तक 300 मीटर नाली निर्माण कार्य नहीं होना पाया गया, लेकिन इसके बाद भी जांजगीर-चांपा के अकलतरा मेसर्स सोफिया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को बिना काम कराए, इस काम के लिए 13 लाख 21 हजार 818 रुपए का भुगतान कर दिया गया था। 


जांच के बाद मौके पर निर्माण काम नहीं होना पाया गया। यहां पूर्व में निर्मित नाली ही बनी पाई गई। इस मामले में राज्य शासन ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष  संतूलाल सोनकर से नगर पालिका अधिनियम में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को वापस ले लिया है। पूर्व में प्रकरण के संज्ञान में आते ही नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया ने इसे गंभीरता से लिया था।

दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश 

 वहीं मंत्री शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले, उप अभियंता जोयस तिग्गा, लेखापाल आनंद निषाद, सहायक राजस्व निरीक्षक सियाराम साहू को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। इस मामले में मुंगेली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही पूरे प्रकरण की जांच  और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए थे।

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