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OBC वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए 5549 सुपरवाइजर नियुक्त

छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए गठित छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में 5549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें से नगरीय क्षेत्रों में 1103 और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4446 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशन कार्ड में उपलब्ध डाटा के मुताबिक सत्यापन करेंगे। 


छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 14 नगर निगमों में 558 सुपरवाइजर और 155 नगर पालिकाओं-नगर पंचायतों में 545 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ खाद्य विभाग के राशन कार्ड में उपलब्ध डाटा के मुताबिक सत्यापन करेंगे।

646 पंचायतों में 4446 सुपरवाइजर नियुक्त

इसी तरह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 28 जिलों के 146 विकासखंडों में 11 हजार 646 पंचायतों में 4446 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में 04 ग्राम पंचायतों पर एक सुपरवाइजर और अधिसूचित क्षेत्रों में दो ग्राम पंचायतों पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ये सुपरवाइजर भी अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्रों और राशन कार्ड में उपलब्ध सदस्यों के डाटा का सत्यापन करेंगे।

इन्हें नहीं मना जाएगा  आर्थिक रूप से कमजोर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मापदंड के लिए भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2019 को जारी परिपत्र के मुताबिक दिए गए प्रावधानों के अनुरूप आवेदक के डाटा का पंजीयन किया जाएगा। जिसके मुताबिक किसी भी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा, लेकिन उसके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में 900 वर्गफुट से कम क्षेत्र का आवासीय भूखंड और 1000 वर्ग फुट से कम का फ्लैट धारित करता हो। इस निर्धारित मापदंड से ज्यादा क्षेत्रफल होने से आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जाएगा। 

95 जातियां शामिल

ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से कम कृषि भूमि और 2000 वर्ग फुट से कम क्षेत्र का मकान या आवासीय भूखंड पाए जाने पर ही आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग द्वारा 10 अगस्त 2020 को जारी पत्रानुसार घोषित जाति गणना में शामिल होंगी। इस वर्ग में लगभग 95 जातियां शामिल हैं। इसमें मुस्लिम धर्मावलंबी के अंतर्गत कुछ जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है।

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