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नहीं थम रहा कोरोना की दूसरी लहर का कहर, इस राज्य में लॉकडाउन का ऐलान, इन राज्यों में बढ़ाया गया लॉकडाउन

देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। अभी भी रोजाना 40 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रोजाना 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच केरल सरकार ने 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। केरल सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 24 और 25 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ईद के मौके पर विजयन सरकार ने 18-19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन की शर्तों में ढील दे दी थी।


 


बता दें कि न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। पीठ ने कहा 'हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दबाव में आकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बकरीद पर छूट की वजह से कोरोना फैला तो कड़ी कार्रवाई होगी।




केरल सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरे केरल में 3 लाख टेस्ट के लक्ष्य के साथ 23 जुलाई को बड़े पैमाने पर परीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बता दें कि केरल में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए केरल सरकार आगामी दिवस पर कड़े प्रतिबंध लगा रही है। केरल में 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान 12 और 13 जून 2021 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। 


असम के 5 जिलों में लॉकडाउन


असम के 5 जिलों जोरहाट, गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और लखीमपुर में लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जिलों में 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। नए निर्देश 21 जुलाई से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।


हरियाणा में 26 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां


हरियाणा सरकार ने 26 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में 50 फीसद क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। गोल्फ कोर्स से बने क्लब हाउस, बार और रेस्टोरेंट 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे।


आंध्र प्रदेश में बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू 


वहीं  आंध्र प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंघल ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि 'कोविड-19 की स्थिति की गहन समीक्षा के बाद और संक्रमितों की संख्या में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है जो रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू है। उन्होंने कहा कि गैर-कर्फ्यू अवधि के दौरान यानि सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा (5 से ज्यादा व्यक्तियों को एकत्रित होने को रोकने वाला प्रवाधान) लगाई जाएगी।


 कोविड प्रोटोकॉल का पालन


अनिल कुमार ने कहा कि बिना मास्क लगाये किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर 10 हजार  से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि 'अगर किसी बाजार या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ऐसे प्रतिष्ठान एक या दो दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रवाधानों और IPC की धारा 188 के तहत मामला चलाया जाएगा।'


कोरोना के 41,383 नए मामलों की पुष्टि


भारत में कोरोना के 41,383 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,57,720 हुई। 507 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,18,987 हो गई है। 38,652 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,04,29,339 हुई। देश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 4,09,394 है। वहीं देश में अब तक कुल 41,78,51,151 वैक्सीनेशन हो चुका है।

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