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भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्व फैसले, एक क्लिक में जाने किस कार्य को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।



  • प्रथम अनुपूरक अनुमान साल 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन को छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया।
  •  संविदा नियम, 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए, कर्नल रजनीश शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (STF) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में  एक साल की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।
  •  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों और रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व-वित्तीय आवासीय-व्यावसायिक संपत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने और विशेष भाड़ा क्रय योजना या  One Time Settelment  लागू करने का अनुमोदन किया गया। विशेष भाड़ा क्रय योजना और सामान्य भाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का फैसला लिया। हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों और 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रय का फैसला लिया गया। इससे मकानों की कीमत औसत रूप से 16.5 प्रतिशत कम होगी।
  •  नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निशुल्क आबंटित किए जाने का फैसला लिया गया। इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 15 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी।
  •  छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया।
  •  छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं या पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन का फैसला लिया गया। जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम और शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के मुताबिक उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे। इस सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का फैसला लिया गया।
  •  वाणिज्य और उद्योग विभाग के उपक्रम CSIDC के आधिपत्य में सेक्टर-सी, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास और पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में CSIDC द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किए जाने का फैसला लिया गया।




  • छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ MoU का निष्पादन कर चुके हैं। ऐसी इकाईयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को पूर्व करें। इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी। विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पेटेंट में अनुदान सुविधाएं दिए जाने का फैसला लिया गया। अगर ये उद्योग निविदा में भाग लेती है, वांछित गुणवत्ता की दवा एल-1 दर पर प्रदाय करने के लिए तैयार होती है। तब इन उद्योगों से राज्य में क्रय की जाने वाली दवाइयों में से अधिकतम 50 प्रतिशत दवाईयां सीधे क्रय करने का फैसला भी लिया गया।
  •  मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत एक पूरक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत कृषकों को निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन नागरिकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है उनके द्वारा अपनी भूमि पर फलदार पौधे, वनोपज वनौषधि का रोपण किए जाने पर उन्हें 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में अन्य फसलें भी लगाई जा सकती है।
  •  राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया और योजना में रागी फसल को शामिल करने का फैसला लिया गया। 
  •  गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने और दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
  •  प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (C-MART) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • सी-मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामाग्री के विपणन और उसकी ब्राडिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे बीज,खाद, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, पम्प, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन सुविधा के साथ-साथ कृषकों के दैनिक उपयोग की सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा कुटिर उद्योग का बढ़ावा और कृषकों की आय में वृद्धि करना है।
  •  छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का फैसला लिया गया।
  •  छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने के लिए विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  •  आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 और नियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्य राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को आबंटित किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सेवा क्षेत्र संबंधी कार्य को वाणिज्य और उद्योग विभाग को आवंटित किए जाने का फैसला लिया गया।
  •  शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय के लिए नया रायपुर अटल नगर में  6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया।
  •  कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराए गए आश्रम-छात्रावास और पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को शुरू करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम और 118 छात्रावास संचालित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास और आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया।
  •  भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय चंद्रकांत उइके की पत्नि  रमा उइके को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  •  बाजार मूल्य (गाइडलाइन) और पंजीयन शुल्क में 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का कार्योंत्तर अनुमोदन किया गया। बाजार मूल्य गाइडलाइन दर पर पंजीयन शुल्क में (30 प्रतिशत) जारी छूट और 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों और फ्लैट्स की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।
  •  वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता में 2 साल की छूट, एक बार के लिए दिए जाने का फैसला लिया गया।
  •  कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन साल 2021-22 से किए जाने का सैध्दांतिक फैसला लिया गया। योजना को अंतिम रूप देने के लिए  मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
  •  नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन और गैर रियायती-रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय  स्टाम्प शुल्क-पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रूपए तक की और नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का फैसला लिया गया।
  •  साल 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित 5 साल के सेवा काल में अधिकतम एक साल की, एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने फैसला लिए गए।
  •  कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण और अध्यापन कालखंडों में विद्यार्थियों को उपस्थिति का फैसला लिया गया। जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। मतलब विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों-कक्षाओं के लिए पहले से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी पहले जैसी संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।
  •  राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) शुरू होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है।
  •  कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। अगर कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का फैसला ले सकेंगी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद और पालकों की सहमति से फैसला लिया जाएगा।
  •  निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन विषयक- प्रस्तावित विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  •  भारत सरकार कोयला मंत्रालय/नॉमिनेटेड अथॉरिटी द्वारा 12वें ट्रेंच के रूप में सेल ऑफ कोल के तहत नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से 17 कोल ब्लॉकों की नीलामी की सहमति दी गई।
  •  मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना और अंतर्विभागीय-अंतर्निकाय समन्वय से संबंधित अन्य लोकहित, लोक स्वास्थ्य, नगरीय नियोजन, शहरी अधोसंरचना विकास की केन्द्र-राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन-अनुश्रवण के लिए प्रदेश के 9 अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए समस्त 28 जिलों को 28 जिला स्तरीय एग्लोमरेशन और जिला स्तरीय समिति के गठन करने और मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैध्दांतिक अनुमोदन किया गया।
  •  छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक सामान्य श्रेणी के राशन कार्डों को छोड़कर अन्य सभी राशन कार्डों पर नियमित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता में से जो बेहतर हो के अनुसार निशुल्क राशन वितरण के फैसले का अनुमोदन किया गया।
  •  खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित और  नीलामी के लिए समितियों में भंडारित अतिशेष धान 1.45 लाख मीट्रिक टन की नीलामी संग्रहण केंद्रों से करने और समितियों से  धान का परिवहन संग्रहण केंद्रों में कराने के विभागीय फैसला का अनुमोदन किया गया।
  •  मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  •  आंगनबाड़ियों 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित किए जाने का फैसला लिया गया। 
  •  मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चिरंगा, जिला सरगुजा में स्थापित की जा रही है। एल्युमिना संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपकरण छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन के माध्यम से खनिज बॉक्साइड के लिए स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रों से हर साल अधिकतम 2.5 मिलियन टन बॉक्साइड अयस्क प्रदान करने के लिए लॉग टर्म लिंकेज पॉलिसी का अनुमोदन किया गया।

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