टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिशा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत और फिर 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज दिशा को एक बार फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी अदालत को दिशा रवि की जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाना है।
जमानत याचिका पर फैसला 23 फरवरी को
दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को दिशा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। देशविरोधी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन सुनवाई के दौरान जज ने दिल्ली पुलिस से कुछ तीखे सवाल पूछे थे।
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अडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने पूछा था कि अगर मंदिर का चंदा मांगने के लिए डकैत से संपर्क करूं तो क्या डकैत हो जाऊंगा? सुनवाई के दौरान दिशा के वकील ने सवाल उठाया कि अगर कोई योगा की जगह कुंग फू को महत्व दे तो क्या वो चीनी जासूस हो जाएगा। दिशा के वकील ने दलील दी कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे टूलकिट को वजह मानने का कोई सबूत नहीं है।
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ
दिल्ली पुलिस के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा था कि अगर दिशा साजिश में शामिल नहीं थी तो उसने अपने मोबाइल से डेटा क्यों नष्ट किया। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने शांतनु मुलुक को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ से अंतरिम जमानत मिली हुई है।
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बता दें कि शुक्रवार को दिशा रवि ने बेल की अर्जी लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि को शान्तनु के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया था।