Media24Media.com: बिहार के पू्र्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 6 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

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बिहार के पू्र्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 6 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

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देश के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टल (Lalu prasad yadav bail news) गई है। आज जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आंशिक सुनवाई हुई।





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न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह (Judge Aparesh Kumar Singh) की अदालत में लालू प्रसाद की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। वहीं CBI द्वारा भी समय के लिए सहमति दे दी गई है। दोनों पक्षों की ओर से सहमति होने के बाद मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने की बाद कही गई है।





6 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई





CBI के अधिवक्ता के मां की मौत के कारण उन्होंने अपनी सहमति दी है। अब यह सुनवाई जनवरी में होगी। इससे तय हो गया है कि अब अगले साल ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ पाएंगे। लालू के वकील ने बताया कि उनकी तरफ से 15 दिन बाद सुनवाई की तारीख मांगी गई थी, क्योंकि रिमांड अवधि की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ से भी यह कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सुनवाई 6 हफ्ते बाद हो।





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बता दें कि अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है। इसमें CBI की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है। इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं।





22 जनवरी को हो सकती है अगली सुनवाई





बता दें कि CBI के वकील राजीव सिन्हा (Advocate Rajeev Sinha) की मां का निधन हो गया है, इसलिए लालू प्रसाद के वकील की तरफ से भी आपसी सहमति जताते हुए 6 हफ्ते बाद सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं अगले साल के 22 जनवरी को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।





लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई





गौरतलब है कि चारा घोटाला के दुमका कोषागार से संबंधित मामले सजायाफ्ता लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर (Lalu prasad yadav bail news)की गई थी, जिस पर आज आंशिक सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू के अधिवक्ता से जवाब पेश करने को कहा गया था। जिस पर लालू यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए अदालत में फिर से जवाब पेश करने के लिए 20 दिन की मांग की थी।





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पूर्व में हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के मामले में लालू प्रसाद को आधी सजा से संबंधित सर्टिफिकेट पेश करने को कहा था। लालू प्रसाद को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने समय की मांग की थी।


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