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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की महिला उत्पीड़न से संबंधित 11 प्रकरणों की सुनवाई

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Chairperson of Women Commission Kiranmayi Nayak) ने बुधवार को मुंगेली जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न (women harassment) से संबंधित 11 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। इस दौरान पक्षकारों की सुनवाई कर 8 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया।









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महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak) ने सुनवाई के दौरान जिला स्तरीय परिवार समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य बताया. साथ ही जिला परिवार समिति में महिला सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए। आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका से मारपीट और अभद्र व्यवहार को अध्यक्ष नायक ने गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।









मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए ये निर्देश





अध्यक्ष किरणमयी नायक ने लोरमी नगर पंचायत के तत्कालीन पार्षद द्वारा अपने सगे संबंधी को नौकरी दिलाने के प्रकरण को भी ध्यान से सुना.साथ ही दस्तावेज को देखने और परीक्षण के बाद नियुक्ति के प्रकरण की विस्तृत जांच कर दो महीने के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए।





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वहीं अध्यक्ष नायक ने बघनी भांवर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर आवेदिका सरपंच के बिना जानकारी के उनके डिजिटल हस्ताक्षर कर एक लाख 69 हजार राशि का भुगतान करने के मामले में सुनवाई की. साथ ही अनावेदक सचिव के स्वीकारोक्ति के बाद इस प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाने की बात कही। उन्होंने सरपंच के आवेदन पर विस्तृत जांच रिपोर्ट दो महीने के अंदर आयोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए।









जन सुनवाई के दौरान ये रहे उपस्थित





जन सुनवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चन्द्रकार,अधिवक्ता शमीम रहमान, लोक अभियोजक मनीष चौबे, जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।


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