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किसानों की ट्रैक्टर परेड से 'तांडव', लाल किले में उत्पात, तोड़फोड़, टकराव

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नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में कूच कर चुके हैं. दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली(Tractor Parade in Delhi) को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर किसान घुस आए. अब दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से पुलिस के साथ झड़प, जबरन बैरिकेड टूटने की तस्वीरें सामने आ गए हैं









लाल किले को बंद करने का आदेश(Tractor Parade in Delhi)
लाल किले पर बड़ी संख्या में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अब अतिरिक्त फोर्स वहां पर भेजी जा रही है. साथ ही वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को निकालने के बाद लाल किले के गेट को बंद करने का आदेश दिया गया है









दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारी…
दिल्ली में अक्षरधाम के पास पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड को पार करने की कोशिश करता एक प्रदर्शनकारी. कई निहंग इसी तरह प्रदर्शन में तलवारों के साथ घूमते हुए दिखाई दिए हैं.





ट्रैक्टर परेड के दौरान जवान और किसान के बीच झड़प, उच्च अधिकारियों संग गृह मंत्री कर रहे बैठक





लाल किले पर लहराया निशान साहब
दिल्ली के लालकिले पर मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने निशान साहब का झंडा फहरा दिया. जहां पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन संबोधन देते हैं, उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया. पुलिस की ओर से इन्हें समझाने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी. (फोटो: PTI)









पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष…
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों की ओर से बवाल करना जारी है. दिल्ली के नांगलोई इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया. पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की.





किसान मोर्चा ने की हिंसा की निंदा
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज की हिंसा को लेकर बयान जारी किया. मोर्चा ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा. सभी घटनाओं की समीक्षा की जाएगी. हम खुद को उपद्रवी तत्वों के अलग करते हैं. साथ की किसान मोर्चा ने किसानों को हिंसा से दूर रहने की अपील की है.


प्रमोशन में उम्र की सीमा से जुड़े नियम के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

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रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक फैसले (High-court Notice On Promotion Rules) को ना मानने के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और संचालक लोक अभियोजन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। यह प्रकरण प्रमोशन में उम्र की सीमा से जुड़े नियम पर हुए विवाद से जुड़ा है।





यह है पूरा मामला
चंद्रकांत गिरी गोस्वामी, नटराज पांडेय, अनिल गोस्वामी और आरती मिश्रा ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2019 में दायर हुई इस याचिका में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए उम्र की सीमा 40 वर्ष किए जाने की शिकायत की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पदोन्नति मुख्यतः अनुभव पर आधारित होती है। उम्र सीमा रखने की वजह क्या है यह साफ नहीं होता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है।





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नियम उलझाते हैं
राज्य शासन ने अपने जवाब में छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) भर्ती व पदोन्नति नियम (High-court Notice On Promotion Rules) के तहत सहायक ग्रेड 3 से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बनने का प्रावधान होना बताया। साथ कहा कि 40 वर्ष से कम उम्र के सहायक ग्रेड 3 ही पदोन्नति की पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ता 40 वर्ष से अधिक होने के कारण पदोन्नति हासिल नहीं कर सके। इनके जूनियर को प्रमोशन मिल गया, क्योंकि उनकी उम्र 40 साल से कम थी।





1 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं
दोनों पक्ष को सुनने बाद कोर्ट ने सरकारी नियम को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाकर्ता को पदोन्नति व वरिष्ठता देने के निर्देश दिए। यह आदेश 24 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ है। इसके 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता चंदकांत गिरी गोस्वामी ने एक अवमानना याचिका प्रस्तुत की। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व संचालक लोक अभियोजन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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