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जनसम्पर्क संचालनालय में हुई आंतरिक परिवाद समिति की बैठक

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रायपुर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में इन्द्रावती भवन नवा रायपुर स्थित जनसम्पर्क संचालनालय में गुरूवार को आंतरिक परिवाद समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्ष संयुक्त संचालक श्रीमती हर्षा पौराणिक ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी कार्यालय जहां न्यूनतम 10 कर्मचारी हो, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा सकता है। परिवाद समिति के गठन के लिए जरूरी नहीं है कि कार्यालय में 10 महिलाएं हों। कार्यालय में काम में नियोजित दैनिक महिला कर्मचारी भी आंतरिक परिवाद समिति में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है।

श्रीमती पौराणिक ने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न में अश्लील साहित्य दिखाना, टिप्पणी करना, लैंगिक प्रकृति का अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। बदलते समय के साथ महिलाओं में झिझक और डर कम हुआ है और महिलाएं आगे आकर अपनी बात कहने लगी हैं। उन्होंने बताया कि परिवाद समिति की जानकारी के संबंध में हर कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाने का नियम भी लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों में दिया गया है, जिससे अधिनियम और उसमें दिए गए अधिकारों के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी हो सके।

आंतरिक परिवाद समिति की सदस्य और वरिष्ठ महिला पत्रकार सुश्री शगुफ्ता शीरीन ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न के प्रावधानों के संबंध में महिलाओ में जागरूकता की जरूरत है। समिति में की गई शिकायत गोपनीय रहती है। महिलाओं को बिना शर्म और डर के अपनी बात समिति में रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, उन्हें इसके दुरूपयोग से बचना चाहिए। बैठक में उप संचालक श्रीमती नीलिमा अग्रवाल, सहायक संचालक श्रीमती तौकीर जाहिद, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री रीनू ठाकुर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रीमती प्रतिभा पांडेय सहित संचालनालय की अन्य महिला कर्मचारीगण उपस्थित थीं।  

कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का होगा गठन

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी निजी संस्थानों में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है। कलेक्टर के अनुमोदन से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जिला स्तरीय परिवाद समिति गठित की गई है। अधिनियम की धारा 19 के मुताबिक प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। साथ ही वह आंतरिक परिवाद समिति के गठन के आदेश और उत्पीड़न के दंड को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहां से वह सरलता से दिखाई दें। 


अधिनियम की धारा 26 के मुताबिक कोई नियोजक अगर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने में विफल रहता है और अधिनियम के किन्ही नियमों का उल्लंघन करता है तो वह 50 हजार रू तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और श्रमायुक्त छत्तीसगढ़  द्वारा प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर संगठन-संस्थान में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 

आंतरिक परिवाद समिति 

अधिनियम की धारा 4 के मुताबिक ऐसे समस्त कार्यस्थल पर जहां 10 या 10 से ज्यादा श्रमिक नियोजित हो वहां पर नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। आंतरिक परिवाद समिति में एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर बड़े स्तर की महिला कर्मचारी होगी। कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। एक सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध किसी गैर सरकारी संगठन (NGO) से होंगे। 

इन नंबरों के माध्यम से दे सकते हैं सूचना

अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक किसी संस्थानों में जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण परिवाद समिति गठित न की गई हो या परिवाद नियोजक के ही खिलाफ ही शिकायत परिवाद हो तो परिवाद जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। श्रम पदाधिकारी जिला  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा जिले के सभी औद्योगिक वाणिज्य और व्यवसायिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे एक हफ्ते के अंदर नियम के मुताबिक समिति का गठन कर श्रम पदाधिकारी कार्यालय को सूचित करें। साथ ही समिति गठन के सूचना संस्थान में सभी को सरलता से दिखाई पड़ने वाले स्थान पर चिपका कर उसकी फोटो जिला  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के श्रम  निरीक्षक जगदीश नेटी के मोबाइल नंबर 7000103717 या कल्याण निरीक्षक दीक्षा तिवारी मोबाइल नंबर पर 7974261727 सूचित करें।

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