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ब्रेकिंग: अवैध उत्खनन के मामले में 40 हाइवा जप्त, राजस्व और पुलिस विभाग की कारवाई

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महासमुंद: जिला प्रशासन के निर्देश पर रेत के अवैध उत्खनन एवम परिवहन के मामले में  40 हाइवा राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कारवाई में जप्त किया गया है।


अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  उमेश साहू ने बताया कि  ग्राम  बरबसपुर रेत घाट में अवैध तरीके से उत्खनन और परिवहन करते 40 हाइवा पकड़ी गई है। 


देर रात  से जारी कारवाई में राजस्व और पुलिस की टीम ने छापा मार कारवाई की।अभी  32 गाडियां रेत घाट पर खड़ी है जबकि 2 गाड़ियों को कोतवाली में खड़ा किया गया  है। परिवहन के दौरान बाकी गाड़ी रास्ते में खड़ी की गई है। मौके पर  पाए गए 9 ड्राइवर को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है। अग्रिम करवाई के लिए खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है।

उल्लेखनीय है की गत दिवस जिले के प्रभारी मंत्री  दयाल दास बघेल ने अपने निरीक्षण के दौरान अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। राजस्व अधिकारी  उमेश साहू ने रेत के अवैध भंडारण के निरीक्षण के लिए  राजस्व निरीक्षकों के नेतृत्व में पटवारी की टीम गठित किया था और रिर्पोट देने के निर्देश दिए थे। 


मिठाई दुकानों और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने-बेचने वालों पर कड़ी नजर

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दीपावली और इससे जुड़े त्योहार नजदीक आते देख महासमुंज जिले के सभी SDM सतर्क हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए राजस्व अधिकारियों, नगर पालिका और खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम गठित की है, जो इलाके के ज्यादातर मिठाई, होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साफ-सफाई नहीं पाए जाने या दूषित खाद्य-पदार्थ पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों-दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और जांच के लिए नमूने  भी लिए जा रहे हैं।

कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले के सभी SDM और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों जहां मिलावटी मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनकी जांच और उन पर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। सावन के बाद अब दीपावली त्योहार का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में महासमुंद जिले के मिठाई की दुकानों में मिलावटी मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ बिकने के खतरें ज्यादा बढ़ जाते हैं। 

मिठाई दुकानों पर कार्रवाई

इसी पर अंकुश लगाने लोगों की सेहत को सर्वोपरि रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी SDM और खाद्य एवं औषधि अधिकारियों को ऐसे मिलावटी मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ की जांच और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य और औषधि प्रशासन ज्योति भानु ने बताया कि गठित टीम द्वारा हाल ही में जिले के सरायपाली और पिथौरा नगरीय क्षेत्र में स्थित खाद्य पदार्थ, मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की गई। 

इन दुकानों पर की गई चालानी कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान सरायपाली और पिथौरा के 3 इलाकों के मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर 2400 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई । वहीं बीते दिन सरायपाली और बसना में भी 5 होटल, चाय नाश्ते की दुकानों और मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया। जहां खाद्य पदार्थ , मिठाई के नमूने लिए गए और 2300 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई । इस प्रकार सरायपाली, बसना और पिथौरा नगरीय क्षेत्र के कुल 8 रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य गुणवत्ता,साफ-सफाई का निरीक्षण कर 4700 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।

महासमुन्द : जिला प्रशासन ने दशहरा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी की, पुतला दहन खुले स्थान पर होगा

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महासमुंद जिला प्रशासन ने दशहरा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और बचाव के लिए ज़िले में विभिन्न स्थानों में निर्धारित निर्देशों का पालन करने पर ही त्योहार मनाने की अनुमति होगी। कलेक्टर  एवं ज़िला दंडाधिकारी के अनुमोदन के बाद  अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी ने 15 अक्टूबर को होने वाले दशहरा उत्सव और पुतला दहन के संबंध में 19 बिंदुओं के दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। 


जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाए। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी स्थिति में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे व पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा,ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।  पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम,भंडारा और पंडाल लगाने की अनुमति नही है । 

बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं 

प्रत्येक समिति एवं आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड 19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक दूरी, मास्क लगाना तथा समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पुतला दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जाए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। अनुमति उपरांत समिति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश व क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। 

दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन

थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति व आयोजकों की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे। आयोजन के दौरान एनजीटी व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। नियमों के उल्लंघन करने पर समिति, आयोजक जिम्मेदार होंगे।

अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं

यदि कोई व्यक्ति जो पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजकों या समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा व कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।  आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नही किया जाएगा ।

जारी एसओपी का पालन अनिवार्य

इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिए गए निर्देशों में किसी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार के अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट व विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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