Media24Media.com: भारत निर्वाचन

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रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्वप्रमाणीकरण

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उप-निर्वाचन के लिए मतदान तिथि 13 नवम्बर तथा उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।

मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में  राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणन आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

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रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, मतदान के दिन की व्यवस्था और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। रायपुर नगर (दक्षिण) उप-निर्वाचन के लिए 13 नवम्बर को मतदान और 23 नवम्बर को मतों की गिनती होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र  में आदर्श आचारसंहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र हैं जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 13 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य तरह के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। श्रीमती कंगाले ने बताया कि आदर्श आचारण संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से उम्मीदवार और राजनीतिक दल विभिन्न तरह की अनुमतियों के लिए आवेदन दे सकते हैं।

 

बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी । बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल और अपूर्व प्रियेश टोप्पो तथा सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा और श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।


कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान तिथि को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत् लोकसभा निर्वाचन, 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र बस्तर में 19 अप्रैल, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में 26 अप्रैल और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 7 मई को मतदान होना है। इसी प्रकार पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार-व्यवसाय में नियोजित है,

ऐसे नियोजित और कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु निर्धारित मतदान तिथि आंध्रप्रदेश में 13 मई, उड़ीसा में 13, 20, 25 मई और एक जून को, महाराष्ट्र में 19, 26 अप्रैल तथा 07, 13 और 20 मई को, मध्यप्रदेश में 19 और 26 अप्रैल तथा 7 एवं 13 मई को, उत्तरप्रदेश में 19 एवं 26 अप्रैल तथा 7, 13, 20, 25 मई और एक जून को, झारखण्ड में 13, 20 और 25 मई तथा एक जून को, तेलंगाना में 13 मई को मतदान होना है।

साथ ही राज्य शासन द्वारा ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन को 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

 

कर्मचारी डेटाबेस 10 फरवरी तक अद्यतन किए जाने के निर्देश

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महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में कर्मचारियों के तैयार डेटाबेस को जिले के समस्त विभागों द्वारा अद्यतन किए जाने के लिए विभागों से स्थानांतरित एवं नई नियुक्तियों की जानकारी,

एकत्रित कर नया डेटाबेस 10 फरवरी 2024 तक सीपीएस वर्जन 3.7 में सुधार पूर्ण करने के संबंध में 1 फरवरी 2024 को दोपहर 12 :00 बजे जिला पंचायत के सभा कक्ष में बैठक आयोजित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू ने आयोजित बैठक में अधीनस्थ स्थापना शाखा की लिपिक/तकनीकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने निर्देशित किया है।

संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों को बतायी गई मतगणना की बारीकियां

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दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्य 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विहित नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन कार्यालय से आए निर्वाचन प्रशिक्षक पुल्लक भट्टाचार्य, श्रीमती गीता देवांगन ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया।

विधानसभावार 14 टेबल में मताें की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर जो राजपत्रिक अधिकारी रेंक का होगा तथा एक गणना सहायक होंगे। प्रत्येक टेबल में माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति तीन बार रेण्डोमाईजेशन कर किया जाएगा। पहली रेण्डोमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में तथा दूसरा व तीसरा रेण्डोमाईजेशन आब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगाें को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल में मोबाईल लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशिक्षण में दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, गोकुल रावटे, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे सहित तीनों जिले के आर.ओ. और ए.आर.ओ. उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को भी मोबाईल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रेक्षक ही मोबाईल रख सकेंगे। मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाईल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। वीडियोग्राफी रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम के खोले जाने, स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ई.व्ही.एम. का परिवहन, मतगणना हॉल की व्यवस्थाओं, मतगणना प्रक्रिया, प्रेक्षकों द्वारा 02 ई.व्ही.एम. में गणना की, सुरक्षा व्यवस्थाओं की, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं की उपस्थिति की, परिणाम घोषणा प्रक्रिया की जाएगी। समस्त प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की सी.डी. बनाकर रखना होगा। प्रशिक्षण में आज मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु अधिकारियों को अनुशासन व शिष्टाचार के साथ मतगणना की बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका शत्-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षकों के द्वारा ई.व्ही.एम. की सील तोड़ने की विधि के अलावा संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना, लाट आदि की प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लाट निकाला जाएगा। लाट निकालने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेेक्षकों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी दी गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने मतगणना कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व मौके पर उपस्थित उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा। प्रशिक्षण के दौरान मतगणना केन्द्रों पर आधारभूत संरचना, मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, गणना हेतु मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ई.व्ही.एम. में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के पश्चात ईवीएम तथा निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई।

अवैध शराब की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहा है आबकारी विभाग

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए 9 अक्टूबर 2023 से लागू की गई आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में तथा आयोग द्वारा विगत अगस्त माह में प्रवर्तन एजेंसियों की ली गई समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त महादेव कावरे द्वारा आबकारी विभाग के सभी उड़नदस्तों तथा सभी जिलों के अधिकारियों को समस्त आसवनी, बाटलिंग यूनिट, ब्रुअरी तथा सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में सतत जांच कर निगरानी रखने तथा मदिरा के अवैध संग्रहण एवं परिवहन के संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर अवैध मदिरा के धारण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान चलाने तथा संचालित जांच चौकियों में जांच बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग के द्वारा राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से 9 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2023 तक सघन कार्यवाही अभियान चलाकर 2038 छापे मारे गए हैं। इस दौरान 929 प्रकरण दर्ज कर 825 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विभाग ने इस दौरान 11 हजार 833 लीटर मदिरा जब्त की है जिसका बाजार मूल्य 35 लाख 36 हजार 104 रुपए है। विभाग ने इस अवधि में 59 लाख 90 हजार 600 रुपए कीमत का महुआ लाहन एवं गांजा भी जब्त किया है। आबकारी विभाग द्वारा इन कार्यवाहियों के दौरान 45 वाहन भी जब्त किए गए हैं जिनका बाजार मूल्य एक करोड़ एक लाख 57 हजार रुपए है। राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से आबकारी विभाग ने इस तरह से कुल एक करोड़ 96 लाख 83 हजार 704 रुपए बाजार मूल्य की मदिरा, वाहन, गांजा एवं महुआ लाहन जब्त किया है।

राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी विभाग के 31 चेकपोस्टों में अन्य राज्यों से अवैध शराब का परिवहन रोकने के लिए वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। आबकारी अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोड चेकिंग के साथ ही रेल्वे पुलिस तथा राज्य पुलिस के साथ मिलकर रेल्वे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डों और बसों पर भी जांच की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा टोल-फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अवैध मदिरा से संबंधित या मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

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रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिज आफताब और तमिलनाडू के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सत्यब्रत साहू ने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण दिया। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं स्टेट लेवल फोर्स को-ऑर्डिनेटर विवेकानन्द सिन्हा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले तथा स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर ओ.पी. पाल भी इस दौरान उपस्थित थे।

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज के प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों के महत्व, इनकी आवश्यकता एवं आसन्न विधानसभा चुनाव में निर्वाचन संबंधी कानून का उपयोग कर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस अधिकारियों की भूमिका को रेखांकित किया। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने निर्वाचन के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से की जाने वाली पूर्व तैयारियों, आवश्यक कार्यवाहियों, निर्वाचन के लिए अन्य राज्यों से आए पुलिस बल के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राज्य में सफल निर्वाचन संपन्न कराने के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

आई.आई.आई.डी.ई.एम., नई दिल्ली की ओर से रिसोर्स पर्सन के रूप में आए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिज आफताब ने अधिकारियों को निर्वाचन की घोषणा के पूर्व की जाने वाली तैयारियों, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी विश्लेषण, मतदान दिवस के पूर्व, मतदान दिवस पर एवं मतदान के पश्चात की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया। तमिलनाडू के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सत्यब्रत साहू ने निर्वाचन के दौरान सशस्त्र बलों की आवश्यकता, उनके डेप्लॉयमेंट, स्थानीय पुलिस बल के डेप्लॉयमेंट, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एवं कानून-व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्य के सी.ए.पी.एफ. नोडल ऑफिसर साकेत कुमार, ई.ई.एम. नोडल ऑफिसर एस.सी. द्विवेदी, कम्युनिकेशन नोडल ऑफिसर रतनलाल डांगी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर सहित राज्य के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण में शामिल हुए।

निर्वाचक तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का सर्टिफिकेशन तथा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 तथा 21 मई 2023 को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी निर्वाचन का सफल संचालन उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की शुद्धता पर निर्भर करता है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिभागियों के उन्मुखीकरण के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की गहरी रुचि भी दिखाई दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियम एवं कानूनों की अच्छी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्वाचकीय कार्य संपादित कर सकेंगे।

 


देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत

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नई दिल्ली।रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आज से देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची में युवा मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 



इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से निकाली गई साइकिल रैली को पद्मश्री शमशाद बेगम और पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन्स की थीम पर निकली इस रैली में युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों और तृतीय लिंग के व्यक्तियों के साथ जिला प्रशासन तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उत्साह से भाग लिया। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान भी इस रैली में शामिल हुए।

दुर्ग, मुंगेली, जगदलपुर, सूरजपुर और कोरिया सहित अन्य स्थानों पर भी साइकिल रैली सहित मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य के अलग-अलग जिलों में पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज कर दिया गया है। इस संबंध में दावा-आपत्ति सोलह नवंबर तक स्वीकार की जाएगी। सूची का अंतिम प्रकाशन छह दिसंबर को किया जाएगा।

मतदाता जागरुकता के लिए दिए जाएंगे राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरुकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड से सम्मानित करता है। इस बार भी भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया अवॉर्ड की घोषणा कर दी है। इसके लिए मीडिया संस्थानों से 30 नवम्बर 2022 तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। अवॉर्ड के लिए इच्छुक मीडिया संस्थान अपना नामांकन सीधे 'भारत निर्वाचन आयोग



निर्वाचन सदन, अशोका रोड नई दिल्ली 110001' के पते पर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरुकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (रेडियो) मीडिया और ऑनलाइन (इंटरनेट) सोशल मीडिया के तौर पर रखा गया है।

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