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फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रारंभ

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महासमुंद। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि की स्थिति में निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन आज जिले के समस्त मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में किया गया है।

मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधारने या विलोपित करने के लिए 28 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता द्वारा अपना दावा आपत्ति बी.एल.ओ. या ऑनलाइन Voter Helpline Mobile App, https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बतादे कि वर्तमान में महासमुंद जिले में पुरुष मतदाता 4,25,669, महिला मतदाता 4,42,150 एवं 18 तृतीय लिंग मतदाता है। इस प्रकार कुल 8,67,837 पंजीकृत मतदाता हैं।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 : फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियो का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु तिथियां निर्धारित

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महासमुन्द। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियो का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में तिथियां निर्धारित की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन के लिए 2 अगस्त निर्धारित है।

दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक और मतदान केंद्र स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त निर्धारित है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। कलेक्टर मलिक ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को परिपत्र जारी कर नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त 2023 को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन कर निर्वाचक नामावली के सभी संबंधित भागों का वाचन बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से करने कहा है। साथ ही पुनरीक्षण अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता बढ़ाने कहा है, जिससे कि निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

उन्होंने  सभी जनपद सीईओ को अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों में 2 अगस्त 2023 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करते हुए आयोजित ग्राम सभा में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन से अवगत कराते हुए उपलब्ध कराने  सुनिश्चित करने कहा है। मुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 2 अगस्त विशेष ग्राम सभा में मतदाता जागरूकता अभियान हेतु संकल्प लिया जाएगा। अपने आसपास 18 वर्ष हो चुके और जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है उन्हें जोड़ने के लिए  संकल्प लिया जाएगा ।

2 अगस्त से शुरू होगा मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

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रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगामी 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटवाने तथा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने की अपील की है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने और इसमें संशोधन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान मतदाता के पते में संशोधन व परिवर्धन तथा नया ईपिक कार्ड बनाने की भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में अपनी सहभागिता निभाएं।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े

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रायपुर। प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में एक लाख 97 हजार 490 की वृद्धि हुई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 5 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में अभी पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या एक करोड़ 94 लाख 54 हजार नौ है। इनमें 97 लाख 27 हजार 594 पुरूष मतदाता और 97 लाख 26 हजार 415 महिला मतदाता हैं। प्रदेश में एक लाख 46 हजार 981 दिव्यांग (PwDs) एवं 811 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।


प्रदेश का लिंगानुपात (Gender Ratio) निर्वाचक नामावलियों के 9 नवम्बर 2022 को प्रारंभिक प्रकाशन के समय 999 था, जो कि 5 जनवरी 2023 को अंतिम प्रकाशन की स्थिति में 1000 हो गया है। प्रारंभिक प्रकाशन के समय प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 92 लाख 56 हजार 064 थी, जिनमें 96 लाख 30 हजार 671 पुरूष मतदाता एवं 96 लाख 25 हजार 393 महिला मतदाता शामिल थीं। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पांच लाख 74 हजार 060 नए मतदाताओं के नाम फार्म-6 के माध्यम से जोड़े गए हैं, जबकि तीन लाख 76 हजार 570 नामों को फार्म-7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में एक लाख 97 हजार 490 की बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.95 करोड़ हुई

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में ईपी रेशियो (Electoral Population Ratio) 64.46 प्रतिशत हो गया है। निर्वाचक नामावलियों के प्रारंभिक प्रकाशन के समय यह 60.37 प्रतिशत था जो कि राज्य की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ 18 लाख 97 हजार 303 के आधार पर थी। वर्ष 2023 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ एक लाख 80 हजार  निर्धारित की गई है। प्रोजेक्टेड जनसंख्या के पुनर्निर्धारण के बाद अब राज्य का ईपी रेशियो निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद 64.46 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में 18-19 वर्ष के 3.09 लाख और 20-29 आयु वर्ग के 42.87 लाख मतदाता पंजीकृत 

प्रदेश की प्रोजेक्टेड आबादी तीन करोड़ एक लाख 80 हजार  में 18 वर्ष से अधिक के लोगों की संख्या दो करोड़ 81 हजार 174 है। निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 94 लाख 54 हजार नौ है, जो कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक की कुल जनसंख्या का 96.88 प्रतिशत है। राज्य में 18-19 वर्ष आयु समूह में प्रोजेक्टेड जनसंख्या पांच लाख आठ हजार 753 के विरूद्ध तीन लाख नौ हजार 464 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रारंभिक प्रकाशन में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 94 हजार 435 मतदाता थे। इस प्रकार इस आयु वर्ग में दो लाख 15 हजार 029 नए मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। प्रदेश में 20-29 वर्ष आयु वर्ग की प्रोजेक्टेड आबादी 48 लाख 31 हजार 663 के विरूद्ध 42 लाख 86 हजार 538 मतदाता पंजीकृत हैं।

 निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 में कुल 76 मतदान केन्द्रों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब राज्य में कुल 23 हजार 907 मतदान केन्द्र एवं 18 हजार 859 मतदान केन्द्र लोकेशन्स हैं। प्रदेश में सर्विस वोटर्स की संख्या 19 हजार 849 दर्ज की गई है। इस बार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में 17 वर्ष से अधिक के युवाओं के अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए राज्य के सभी हायर सेकण्डरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विशेष कैम्प आयोजित किए गए थे। आगामी वर्ष की अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के लिए भी 77 हजार 052 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका अगले वर्ष तिमाही में निराकरण किया जाएगा।

सघन अभियान चलाकर विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के 5726 नए मतदाताओं को जोड़ा गया

राज्य के 18 जिलों में पांच विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा और अबूझमाड़िया निवासरत हैं। प्रदेश में इन जनजातीय समूहों के कुल एक लाख 86 हजार 198 लोग रहते हैं जिनमें एक लाख 15 हजार 070 अठारह वर्ष से अधिक के हैं। इनमें से एक लाख सात हजार 558 लोगों के नाम मतदाता सूची में पहले से ही पंजीकृत थे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के दौरान सघन अभियान चलाकर इन समूहों के 5726 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में अब विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या एक लाख 13 हजार 284 है, जो उनकी कुल जनसंख्या का 60.84 प्रतिशत है।

उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

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रायपुर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी नौ नवंबर तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि सोलह नवंबर और दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि इक्कीस नवंबर निर्धारित की गई है।



छह दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी तरह, प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए भी निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह दिसंबर को किया जाएगा।

नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से

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रायपुर। प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के तहत 2 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तिथि तकभारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी, जिसे वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक नामावली की वार्ड वार एवं भागवार मार्किंग करेंगे।



4 नवंबर तक वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचको को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाएगा। 7 नवंबर तक निर्वाचक नामावली की चेक लिस्ट तैयार की जाएगी, साथ ही इसकी जांच व त्रुटियों में सुधार का कार्य किया जाएगा। सुधार के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को मुद्रण कराने के लिए दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण करा कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय चरण में 9 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी दिन से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 9 नवंबर को ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएगी।

16 नवंबर दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा 21 नवंबर दावे आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। 21 नवंबर तक प्रारूप क- एक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। इन दावा आपत्तियों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। दावा आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के 5 दिन के भीतर की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन अथवा विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 30 नवंबर तक की जाएगी। 2 दिसंबर तक चेक लिस्ट की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच कराएंगे तथा इसे मुद्रण के लिए जिला कार्यालय को सौंपेंगे। 5 दिसंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराने और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन होगा।

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