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तहसीलदार निलंबित, शिकायतकर्ता को मृत दिखाकर किया गया था भूमि का अनुचित नामांतरण

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रायपुर। जिला सूरजपुर के ग्राम कोयलारी, तहसील भैयाथान की निवासी शैल कुमारी दुबे द्वारा की गई गंभीर शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदिका शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा सांठगांठ कर उन्हें मृत दर्शाते हुए उनकी निजी स्वामित्व की भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हे.) जिसका रिनंबरिंग में नया खसरा नंबर 344 है, जिसका अनुचित नामांतरण और विक्रय किया गया।

आवेदिका की शिकायत पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार संजय राठौर द्वारा जीवित आवेदिका को मृत बताकर उनकी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया अनैतिक एवं नियम विपरित पाया गया।

प्रारंभिक जांच में राठौर को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। फलस्वरूप कमिश्नर दुग्गा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, तथा निलंबन अवधि के लिए उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।

भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का सुधार करेंगे तहसीलदार

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रायपुर। राज्य के भू-स्वामियों को पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों को निराकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के अभ्यावेदन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को भूमि स्वामी उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करने अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना, भूमि के सिंचित, असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना, भूमि के एक फसली तथा बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।

 

तहसीलदारों को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात- अब कहलाएंगे गजटैड अफसर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। इसके अनुसार अब तहसीलदार भी राजपत्रित अधिकारी होंगे। साथ ही तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन पद के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित होंगे।


सीएम ने यह बड़ी घोषणा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में के दौरान की है। बता दें कि ‘कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान’ थीम पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।


छत्तीसगढ़ : राज्य सूचना आयोग ने दो जन सूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरतने और समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगाया है। 
                 

एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक द्वारा सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया गया। इस संबंध में आयोग के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसका कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर एवं वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर अमित बेक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

एक अन्य प्रकरण में नगर पालिका रतनपुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी द्वारा नामांतरण संबंधी फाइलों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आवेदक के द्वारा चाहे जाने के विषय पर मूल आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं करने और आयोग को जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं उप अभियंता एवं वर्तमान में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारियों के नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

अधिकारियों ने खाया लाफिन कला में बोरे बासी , कहा छत्तीसगढ़ के संस्कृति में रचा बसा है बोरे बासी

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महासमुंद। सोमवार को मुख्यमंत्री के आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर ग्राम लाफिन कला में मजदूरों के सम्मान में बोरे बासी खाने सरपंच श्रीमती हेमीन नेतन पटेल ने एसडीएम उमेश साहू, तहसीलदार रामप्रसाद बघेल, नायब तहसीलदार सूरज बंछोर, जनपद पंचायत सीईओ निखत सुल्ताना,आर ई एस एसडीओ आशीष कुलदीप को आमंत्रित किया। 

इस मौके पर सभी अधिकारीगण पहुंचकर नदी किनारे  आम बगीचे के छांव तले बोरे बासी का लुफ्त उठाया। साथ ही साथ ग्रामीणों को बासी का महत्व बताते हुए कहा बासी में गजब का विटामीन है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व है। साथ ही शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। चटनी के साथ बोरे बासी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

बासी को बनाने में बहुत ही कम खर्च व मेहनत है।यह मजदूरों का प्रमुख आहार है।बासी छत्तीसगढ़ के संस्कृति में रचा बसा है।इसलिए मजदूरों के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मई को बोरे बासी खाने का आह्वान किया है।इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि नेतन पटेल,पवन साहू, भूषण निषाद सहित  ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

नसीले पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने शिव सेना द्वारा खरोरा तहसीदार को सौंपा ज्ञापन

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रायपुर। खरोरा ब्लॉक एवं खरोरा से लगे आसपास गांव में गांजा सट्टा अवैध रूप से दारू आदि अवैध काम धड़ल्ले से हो रहे हैं जिसके विरोध में शिवसेना द्वारा आज तहसीलदार को ज्ञापन देकर इस विषय के बारे में अवगत कराया गया तथा अवैध रूप से चल रहे इन कामों के ऊपर कार्यवाही ना होने की स्थिति में 21 दिन के अंदर तहसीलदार कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।

चंद्रकांत वर्मा जिला सचिव रायपुर ने बताया कि खरोरा तथा आस पास के गांव में अवैध रूप से गांजा सट्टा तथा दारू नसीले पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही है और जिसका शिव सेना परिवार विरोध करती है इस संदर्भ में तहसील दार खरोरा को अवगत कराया गया तथा वर्मा ने कहा कि इन अवैध कामों की 21 दिन के अंदर रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर शिव सेना तहसील दार कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।

जिसमे मुख्य रूप से एचएन सिंह पालीवार जिला अध्यक्ष रायपुर, राहुल सोनवानी जिला महासचिव, डॉ.कीर्तिमान वर्मा अध्यक्ष धरसीवां विधानसभा, सोमेश्वर वर्मा उपाध्यक्ष धरसीवां विधानसभा, आकिब खान मीडिया प्रभारी रायपुर, खिलेश बंजारे अध्यक्ष खरोरा ब्लॉक, तामेश्वर मरकाम उपाध्यक्ष खरोरा ब्लॉक, खूबचंद मरकाम अध्यक्ष खरोरा नगर, कुलदीप जांगड़े, विष्णु यदु, सागर कुंभकार, हितेंद्र यादव, योगेश पटेल, रवि यादव एवं खरोरा नगर के कार्यकर्ता उपस्थित थे।


राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति न होने व उदासीनता बरतने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी

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महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा राजस्व काम काज की समीक्षा और समय सीमा की बैठक में राजस्व प्रकरणों में त्वरित निराकरण के निर्देशों के बावजूद तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं लेने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में भी प्रगति न दिखने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने महासमुंद तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ने बताया कि राजस्व के अधिक प्रकरण लंबित होने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को भी कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कलेक्टर क्षीरसागर ने विगत मंगलवार को राजस्व अधिकारियों को लोगों के लंबित समय सीमा के राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वनाधिकार पत्र आदि का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले राजस्व के कामकाज की समीक्षा में भी राजस्व संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार तुरंत निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को नगरीय क्षेत्र में स्थित 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का नियमानुसार लाभ देने कहा था। ताकि संबंधित को शासकीय भूमि का वास्तविक मालिकाना हक मिले। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार राशि जमा कर अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन योजना का लाभ मिल सके। इन कार्यां में भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं दी गई न ही कोई रुचि ली गई। जिस पर कलेक्टर ने काफी नाराजगी प्रकट की।

महासमुंद : तहसीलदार को सौंपे गए नवीन दायित्व

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महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से शासकीय कार्यक्रमां के सुचारू संपादन को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदार को नवीन प्रभार सौंपे गए है। इनमें सुश्री ममता ठाकुर अतिरिक्त तहसीलदार झलप को तहसीलदार कोमाखान, भवानी शंकर साव तहसीलदार कोमाखान को अतिरिक्त तहसीलदार झलप का दायित्व सौंपा गया है।

इसी प्रकार श्रीमती शशि नर्मदा नायब तहसीलदार जो कि जिला कार्यालय निर्वाचन शाखा में थी। उन्हें उक्त तहसील तुमगांव नवीन प्रभार का दायित्व दिया गया है। इस आशय के आदेश आज कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला महासमुंद से जारी कर दिए गए हैं।

बहन साथ रहती थी, उसकी जमीन पर खेती करते थे, रिकार्ड देखा तो किसी और के नाम जमीन थी

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दुर्ग। पोटिया के एक किसान ने आज जनदर्शन में अपनी समस्या रखी। इस किसान ने बताया कि उसकी बहन अपने पति से विवाह विच्छेद होने के पश्चात 1987 से उनके पास रह रही थीं और नकी कोई संतान नहीं थी इसलिए बोरी की उनकी जमीन की देखरेख उन्हीं के द्वारा की जाती थी। बहन ने अपनी भूमि का स्वामित्व मेरे नाम रखा था। बहन की मृत्यु के पश्चात कुछ दलालों ने भूमि को खरीदने की इच्छा जताई और तब जब रिकार्ड देखा गया तो भूमि किसी और के नाम पर दर्ज पाई गई। कलेक्टर ने बोरी तहसीलदार को पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये। 



इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अवैध आटाचक्की और मसाला पिसाई उद्योग से संबंधित शिकायत- पदुम नगर भिलाई तीन के रहवासियों ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय  आवासीय परिसर में एक परिवार द्वारा आटाचक्की और मसाला पिसाई उद्योग से संबंधित दुकान चलाई जा रही है जिससे काफी व्यवधान होता है। इसे बंद कराने या इससे संबंधित दस्तावेज दिखाने कई बार अनुरोध किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

कलेक्टर ने इस मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करने निर्देश अधिकारियों को दिये। भेड़सर में जल कारीडोर बनाने की मांग- बेलौदी, मालूद और भेड़सर के किसान आज जल कारीडोर की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां का नाला भेड़ेसर के पास शिवनाथ नदी में मिलता है। यहां काफी अतिक्रमण हो गया है जिससे नाले का बहाव बंद हो गया है। यहां पर शासन की नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की माँग ग्रामीणों ने की। कलेक्टर ने अधिकारियों को जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

कोठार के पीछे कर लिया कब्जा, फसल को ले जाने में हो रही दिक्कत- ग्राम नंदकट्ठी के एक ग्रामीण ने अपनी शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि उसके कोठार के सामने वाली जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यह कब्जा आगे तथा पीछे दोनों ओर किया गया है। इससे कोठार से फसल को लाने ले जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को मामले के निराकरण के निर्देश दिये।

देवादा के मोहल्लावासी पहुंचे, बारिश में काफी दिक्कत की शिकायत- देवादा, पाटन ब्लाक के वार्ड क्रमांक 5 और छह के निवासी भी जनदर्शन पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में लगभग 40 परिवार रहते हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है। सीसीरोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी छोटे बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं।

धान खरीदी के कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर

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बालोद। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर शर्मा आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए है।



बैठक में कलेक्टर शर्मा ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान की बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी धान खरीदी केन्द्रों की समुचित साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, शेड एवं बारदाना की उपलब्धता के साथ-साथ विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता  भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी धान खरीदी केन्द्रों में आर्द्रता मापी यंत्र, काटा-बाट, किसानों की बैठक व्यवस्था, कैप कव्हर सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान की बिक्री के लिए किसान पंजीयन के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

शर्मा ने जिले में बारदानों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यक बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा धान खरीदी की सतत मानिटरिंग हेतु  जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों का भ्रमण कर तैयारियों को जायजा लेने तथा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने कहा। कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में अवैध धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारी केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की खरीदी कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित खाद्य, सहाकारिता एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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