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राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग पर SC में होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तीन जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।


अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में देश में दुर्घटनावश मौतों के संबंध में 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि उस वर्ष देशभर में एक लाख 64 हजार 33 लोगों ने आत्महत्या की। याचिका में कहा गया कि इनमें विवाहित पुरुषों की संख्या 81 हजार 63 थी, जबकि 28 हजार 680 विवाहित महिलाएं थीं।

मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का अनुरोध

याचिका में, विवाहित पुरुषों के आत्महत्या करने के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में केंद्र को गृह मंत्रालय के जरिये पुलिस प्राधिकार या प्रत्येक पुलिस थाने के प्रभारी को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया कि घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों की शिकायतें तत्काल स्वीकार की जाए।

इसमें कहा गया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित या पारिवारिक समस्या या विवाह से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे विवाहित पुरुषों के आत्महत्या करने के मुद्दे पर शोध कराने के लिए विधि आयोग को एक निर्देश दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसा एक मंच गठित करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जाए।

घरेलू हिंसा की शिकायत पर जांच के लिए घर तक पहुंची महिला आयोग की सदस्य

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रायगढ़ की एक महिला की घरेलू हिंसा की शिकायत की खबरें मीडिया में प्रकाशित होने पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने इसका स्वत: संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष  किरणमयी नायक के निर्देश पर महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय प्रकरण की जांच के लिए रायगढ़ गई और वे महिला के घर पहुंची। जहां प्रकरण से जुड़ी पूरी जानकारी ली। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जिसकी जांच की जा रही है। 


एक अन्य प्रकरण में महिला के पति द्वारा दूसरी शादी किया गया। महिला का बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, बावजूद पति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला आयोग द्वारा रायगढ़ में 18 अगस्त को की गई सुनवाई के आधार अन्य दूसरे प्रकरणों में निर्देशित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होते हुए सुनवाई की गई।

ये रही उपस्थित

इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरण में दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में पुलिस विभाग को प्रकरण की जांच के लिए फिर स्मरण पत्र भेजा गया है। इस दौरान मधु पांडे,  शेख ताजिम, तपन घोष, जिला महिला बाल संरक्षण अधिकारी चैताली राय और शैली दीवान उपस्थित रही।

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