Media24Media.com: केंद्रीय जांच ब्यूरो

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रायपुर में सीबीआई का एक्शन, वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी पर दर्ज किया केस, जांच जारी

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 रायपुर : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) रखने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 13.07.2006 को एसओ (SO) के पद पर ग्रेड वेतन 4,800 रु. में नौकरी ज्वाइन की थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद से उसने कथित तौर पर प्रति वर्ष कृषि भूमि, आवासीय भूखंड आदि के रूप में लगभग 10 अचल संपत्तियां अर्जित/खरीदी।


आगे, यह आरोप है कि आरोपी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था एवं उसने जानबूझकर आपराधिक कदाचार करके स्वयं को गलत तरीके से समृद्ध किया तथा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की भारी संपत्ति अर्जित की। आरोपी ने कथित तौर पर 31.08.2007 से 31.05.2024 की अवधि के दौरान अपने एवं अपनी पत्नी के नाम पर 3,89,53,980/- रु. (लगभग) की अचल/चल संपत्ति अर्जित/संचित की। यह भी आरोप है कि 31.08.2007 से 31.05.2024 की जाँच अवधि के दौरान आरोपी की आय से अधिक की संपत्ति(DA) 1,47,50,143/- रु.(लगभग) थी।

आज रायपुर में आरोपी के आवासीय एवं कार्यालय परिसरों सहित 03 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इस मामले में जाँच जारी हैl

Biranpur violence : CBI ने बिरनपुर मामलें में दर्ज़ की 12 लोगों पर FIR

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 Biranpur violence: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बेमेतरा के बिरनपुर हत्याकांड मामलें में 12 लोगों के खिलाफ नामज़द अपराध दर्ज़ किया है। इस मामलें में की जाँच छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI को सौपी थी, जिसके बाद ये अपराध दर्ज़ किए गए है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामलें में जाँच पड़ताल के लिए अगले हफ्ते ही CBI की एक टीम छत्तीसगढ़ पहुंचेगी।


CBI सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अनुरोध और आगे डीओपीटी, भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में एक युवक की हत्या के मामले से संबंधित आरोपों पर 12 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध पुनः मामला दर्ज किया।

इसके साथ ही सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 एवं 120-बी के तहत, साजा पुलिस स्टेशन, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पूर्व में दर्ज प्राथमिकी संख्या 87/2023, दिनांक 08.04.2023 की जांच को अपने हाथों में लिया।

दर्ज़ अपराध में ये घटनाक्रम
आरोप है कि एक गांव के कक्षा 07-08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने, जो कि वहाँ बैठे थे, उनकी पिटाई कर दी। इस बावत एक मीटिंग आयोजित की गयी थी। यह भी आरोप है कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के क्षेत्र में गया, तो उस समुदाय के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में चोटें आईं तथा वह नीचे गिर पड़ा।

इसके पश्चात, उक्त 12 आरोपियों एवं अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू / घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी। अपनी जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी में नामित उक्त 12 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक सबूत मिले एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में, स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। वर्तमान में, सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले की आगे की जांच हेतु जारी रखा गया एवं इसे जांच हेतु सीबीआई ने अब अपने हाथों में ले लिया है।

इन पर दर्ज़ हुई FIR

1. नवाब खान पुत्र सैहतार खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
2. जलील खान पुत्र मकसुम खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
3. बसीर खान पुत्र बहल खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
4. मुख्तार मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
5. सफीक मोहम्मद पुत्र पिला मोहम्मद निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
6. अब्दुल खान पुत्र अकबर खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
7. अकबर खान पुत्र रमजान खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
8. मोहम्मद जनाब पुत्र निजामुद्दीन खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
9. अयूब खान पुत्र सरदार खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
10. निजामुद्दीन पुत्र करमुद्दीन निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
11. रशीद खान पुत्र बहल खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़
12. कल्लू खान पुत्र जमाल खान, निवासी ग्राम शक्तिघाट बिरनपुर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़

Odisha Train Accident मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, रेलवे के 3 अधिकारी अरेस्ट, हत्या का केस दर्ज

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 Odisha Train Accident : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) ने शुक्रवार को सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत 3 रेलवे कर्मियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों रेलवे अधिकारियों की पहचान अरुण कुमार महंत (सीनियर सेक्शन इंजीनियर), मोहम्मद अमीर खान (सेक्शन इंजीनियर) और पप्पू कुमार (तकनीशियन) के रूप में की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की यह कार्रवाई बालसोर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में की गई है जिसमें 290 से अधिक यात्रियों की जान चली गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 


सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बालासोर ट्रेन त्रासदी की जांच से अब पुष्टि हो गई है कि सिग्नललैंड दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की गलती और लापरवाही के कारण 2 जून को दुखद रेल दुर्घटना हुई थी। एक महीने की लंबी जांच के बाद अब सीबीआई ने अपने मामले में गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने से जुड़ी दो कड़ी धाराएं जोड़ी हैं। एजेंसी ने पिछले महीने दायर की गई अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में इन धाराओं को लागू नहीं किया था, जो ओडिशा पुलिस के मामले का फिर से पंजीकरण था।

यह गिरफ्तारी रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा बुधवार को बालासोर दुर्घटना पर रेलवे बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपने के कुछ दिनों बाद हुई। जांच में दो ख़राब मरम्मत कार्यों के कारण दोषपूर्ण सिग्नलिंग पाई गई, जिनमें से एक 2018 में और दुर्घटना से एक घंटे पहले हुआ था, जिसके पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस का दूसरे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के साथ टकराव का कारण था। हालांकि, मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, रेलवे ने बालासोर ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना पर सीआरएस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले में चल रही सीबीआई की जांच पर कोई "प्रभाव या हस्तक्षेप" न हो।






Manipur Violence : हिंसा की जांच के लिए CBI ने किया SIT का गठन , 6 FIR दर्ज

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 Manipur Violence : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को फिर से दर्ज किया है और मणिपुर में जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक डीआईजी-रैंक अधिकारी के तहत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसमें करीब 100 लोगों की जान चली गई थी। एसआईटी में 10 अधिकारी होते हैं।


पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छह एफआईआर की जांच के लिए सीबीआई जांच की घोषणा की थी। पांच कथित आपराधिक साजिश पर और एक मणिपुर में हिंसा के पीछे सामान्य साजिश पर। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के माध्यम से भेजे गए राज्य के एक संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया और मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली। शाह राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और 3 मई से मणिपुर को प्रभावित करने वाली उथल-पुथल को हल करने के लिए युद्धरत कुकी और मेइती को एक साथ लाने के लिए मणिपुर की चार दिवसीय यात्रा पर थे।


सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक चुराचंदपुर में शाह ने -कुकी नागरिक समाज संगठनों के नेताओं, जनजाति प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं। नागरिक समाज संगठन के नेताओं, छात्र निकायों, महिला समूहों और जनजाति नेताओं के साथ था उनकी बातचीत का पहला दौर, जो लगभग एक घंटे तक चला। 



CBI ने एक करोड़ के रिश्वत मामले में रेलवे अफसर समेत 3 को किया गिरफ्तार

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दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1985 के एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में पकड़ा है. महेंद्र सिंह के साथ दो अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है. इनके पास से एक करोड़ रुपये भी बरामद कर लिया गया है.





केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में पकड़ा है. महेंद्र सिंह के साथ दो अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है. इनके पास से एक करोड़ रुपये भी बरामद कर लिया गया है. 1985 बैच के अधिकारी महेंद्र सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.





सीबीआई सूत्रों ने बताया कि रेलवे में हाल के दिनों में इतनी बड़ी मात्रा में रिश्तव लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का यह बड़ा मामला है. अधिकारी नॉर्दन ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज में काम दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था. CBI ने पांच राज्यों में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है.





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मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने 1 करोड़ रुपये का रिश्वत लेने के आरोप में महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है. महेंद्र सिंह चौहान पर नॉर्दन ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज में एक प्राइवेट कंपनी को काम दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है.





जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो महेंद्र सिंह चौहान के नाम पर रिश्वत ले रहे थे. सीबीआई सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इसकी जानकारी मिली थी कि महेंद्र सिंह चौहान पूर्वोत्तर रेलवे में काम दिलाने के नाम पर एक कंपनी से 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रहा है. बाद में जाल बिछाया गया. महेंद्र सिंह चौहान के दो कथित सहयोगी जब रिश्वत ले रहे थे, उसी समय सीबीआई के अफसर मौके पर पहुंच गए और उन्हें धर दबोचा. सीबीआई अफसरों को संदेह है कि महेंद्र सिंह चौहान ने पहले भी रिश्वत ली होगी.


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