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मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं  त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि पूर्ण बनाने की निर्देश दिए।

आयुक्त अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें।

ब्रीफिंग में निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए। तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क  कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर  राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

आप भी बदल लीजिए पुराना, अब है नए और स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस का जमाना

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रायपुर। पुराने फार्मेंट का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य प्रदेशों या विदेश में मान्य नहीं किया जाता। इसके बदले आप नए फार्मेंट का स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा विशेषताओं के चलते न केवल मजबूत और सुरक्षित है, बल्कि एक देश एक कार्ड के तहत सम्पूर्ण भारत और विदेश में भी स्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do

पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना पुराना फार्मेंट का ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेसमेंट  के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के 8 से 10 दिनों के अंदर नए फार्मेंट का क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के घर पहुंचाकर दिया जाता है। आवेदक को उनका स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से भेजने की जानकारी अब एसएमएस और वाट्सएप मैसेज से भी दी जाती है।  छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के तुंहर सरकार तुंहर द्वार  योजना के तहत अब तक प्रदेश में 22 लाख से अधिक स्मार्ट डीएल/आरसी घर पहुंचाकर दिए जा चुके है।

यूं बनवा सकेंगे नए फार्मेंट का QR आधारित डीएल

आपको सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do  वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपको छत्तीसगढ़  राज्य सलेक्ट करना होगा।

अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।

यहां पर दाहिनी ओर मेन्यू बार में Apply Online पर क्लिक करें

इसके बाद Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/Aedl/Others) दिखेगा जिसमे replacement of driving license पर क्लिक करें।  

फिल करें ये डिटेल

अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको फिर से राज्य की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अब अपने लाइसेंस वाले राज्य को सलेक्ट करें। इसके बाद Countinue के बटन पर क्लिक करें और अपने आधार कार्ड से संबंधित जानकारी दें। इसके बाद प्रोसिड पर क्लिक करना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस की मिलेगी जानकारी

अब आपके सामने आपके डीएल की पूरी जानकारी होगी। इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का भी विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद में आपको अपना आधार नंबर और ओटीपी एंटर करना होगा। अब आपका डीएल अपेडट हो जाएगा।

 हेल्पलाईन नंबर से संपर्क कर सुविधा का ले सकते है लाभ

परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि तुंहर सरकार, तुंहर द्वारसेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है।

स्मार्ट डीएल में 7 सुरक्षा विशेषताएं

नए फार्मेंट के क्यू आर आधारित स्मार्ट  कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस सात सुरक्षा विशेषाताओं से युक्त है। जिनमें यूवी प्रतीक, सीरियल नंबर, गिलोच पैटर्न, माइक्रो टेक्स्ट, हॉट-स्टैंप्ड होलोग्राम, क्यूआर कोड और ऑप्टिकली वेरिएबल इंक शामिल है।

यदि आप पहली बार बना रहे हैं

यदि आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तब भी आपको परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जगह-जगह परिवहन सुविधा केंद्र खोले हैं। वहां जाकर या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और तत्काल लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते है । लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद आपको निर्धारित तिथि पर परिवहन कार्यालय पहुंचकर गाड़ी चला कर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा ।


आप नहीं तो आपका आधार नहीं, निष्क्रिय करने की संभावना पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

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नई दिल्ली । केंद्र सरकार  मृत व्यक्तियों के आधार  को निष्क्रिय करने की संभावना पर  विचार कर रही है  । हालांकि, इसे करने के लिए इस समय कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। जानकार सूत्रों ने यह बात कही है।


इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, “इस समय राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों से मृतक व्यक्तियों का आधार प्राप्त करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।”

हालांकि, भारत के महारजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मसौदा संशोधन पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सुझाव मांगे थे, खासकर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय एक मृत व्यक्ति के आधार की निष्क्रियता के संबंध में।

सूत्रों ने कहा, हालांकि उसके बाद इस दिशा में कोई और प्रगति नहीं हुई है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत राज्यों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अपने-अपने क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं।



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : पंजीकृत कृषक आधार सीडिंग, ई-केवायसी एवं लैंड सीडिंग 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कराएं

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महासमुंद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होने के लिए समस्त हितग्राहियों का आधार सीडिंग, ई-केवायसी एवं लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं लैंड सीडिंग के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है।

उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम तिथि के पहले पात्र कृषक हितग्राहियों को आधार सीडिंग, ई-केवायसी एवं लैंड सीडिंग कराया जाना अनिवार्य है। अन्यथा हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में बहुत से कृषक अभी भी ऐसे है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है।

उन्होंने जिले के समस्त पात्र हितग्राहियों को 31 जनवरी के पहले आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं लैंड सीडिंग कराने की अपील की है। ई-केवाईसी के लिए योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषक नजदीकी लोक सेवा केन्द्र से संपर्क कर ई-केवाईसी करने बायोमेट्रिक पद्धति से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें अथवा अपने स्वयं के मोबाईल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पोर्टल https://pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx में आधार नंबर के द्वारा ओ.टी.पी. के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करें।

आधार सीडिंग के लिए जिस बैंक में कृषक का खाता है। उस बैंक में जाकर अपने आधार को डी.बी.टी. सेट करायें, जिससे आगामी किस्त की राशि कृषक के खाते में आधार के माध्यम से मिल सके। इसके अलावा लैंड सीडिंग के लिये किसान अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें या कृषि विभाग के विकासखंड कार्यालय में जाकर अपने आधार एवं ऋण पुस्तिका की फोटोकापी प्रस्तुत करें, ताकि 13वें किस्त की राशि का लाभ जिले के समस्त पात्र कृषकों को मिल सकें।

दस वर्ष पहले के सभी आधार होंगे अपडेट

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अम्बिकापुर। यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के द्वारा पिछले 10 वर्ष के दौरान जारी तथा अपडेट नहीं कराये गए सभी आधार को अपडेट कराने की अपील की है। योजनाओं व सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार का सत्यापन जरूरी है। यूआईडीएआई के द्वारा विकसित नई तकनीक के माध्यम से आधार को अपडेट कर पुनः सत्यापन किया जाना है। आधार अपडेशन के लिए सभी आधार केन्द्रों में कैंप लगाया जा रहा है।



हितग्राही अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्रों में पीओआई व पीओए डॉक्यूमेंट (पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) लेकर आधार को अपडेट करा सकते हैं। आधार अपडेट कराने के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सभी हितग्राहियों से आधार कार्ड को अपडेट कराने की अपील की है ताकि योजनाओं व सुविधाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतें: पी. दयानंद

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में दिया जा रहा हैं। आज से शुरू हुए इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।



छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी. दयानंद ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का आयोजन मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 हेतु सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

 छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी दयानंद ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के लिए के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, सुश्री भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत सहित विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह, विनय अग्रवाल और रुपेश वर्मा उपस्थित थे।

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