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छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र : सदन में गूंजा अवैध प्लाटिंग का मामला, विधायक शर्मा ने उठाया मुद्दा…

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 छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र : धरसींवा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का मामला सदन में गूंजा,धरसींवा ,राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दी जानकारी, धरसींवा में अवैध प्लाटिंग की शिकायत में कार्रवाई की जा रही है,अब तक कृषि भूमि के आवासीय भूमि में परिवर्तन के 232 प्रकरण प्राप्त हुए हैं.


अनुज शर्मा ने कहा- कई स्थानों में अवैध कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद भी गलत जानकारी दी जा रही है,क्या गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी,जिस पर मंत्री टंक राम वर्मा ने भरोसा दिलाया और कहा कि अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.

भूमिहीनों को पट्टे का मामला

पूर्व विधायक दलेश्वर साहू ने प्रश्नकाल में भूमिहीनों को पट्टे का मामला उठाया है। जिसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि, डोंगरगांव में आबादी पट्टा योजना में 816, राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना में 660 लोगों को पट्टा दिया गया है। जिसके बाद काउंटर अटैक करते हुए दलेश्वर साहू ने बतया कि, गलत ढंग से पट्टा दिया गया है। इस पर जानकारी देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि, गलत ढंग से जारी पट्टे को निरस्त किया गया है।

गलत लोगों को पनाह दी जा रही है

अवैध निर्माण हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। जिसको लेकर दलेश्वर साहू ने ने कहा कि, गलत लोगों को पनाह दी जा रही है। जिसका जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि, भू राजस्व संहिता के तहत 6 महीने में समस्या दूर कर देंगे।

अवैध प्लाटिंग को रोकने खरीदी-बिक्री एवं नामांतरण पर लगी रोक

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अम्बिकापुर। अम्बिकापुर तहसील अंतर्गत भगवानपुर खुर्द एवं अजिरमा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए एसडीएम द्वारा जमीन की खरीदी, बिक्री, नामांतरण, निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। एसडीएम श्रीमती शिवानी जायसवाल ने बताया है कि ग्राम भगवानपुर खुर्द एवं अजिरमा की जमीनों का जांच कराया गया।

जांच में ग्राम भगवानपुरखुर्द पटवारी हल्का नम्बर 56 स्थित भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 0.350 हेक्टेयर भूमि में से कुल 3 विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। इसीतरह ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा नंबर 967/1 रकबा 1.100 हेक्टेयर भूमि में से 2 विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है जिसका नामांतरण न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर 2 में लंबित है। उक्त भूमि का भविष्य में अवैध प्लाटिंग की संभावना को देखते  हुए खरीदी, बिक्री नामांतरण, निर्माण व स्वरूप परिवर्तन पर आगामी आदेश तक  रोक लगा  दी गई है।

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