Media24Media.com: #न्यायिक हिरासत

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मासूम से दरिंदगी: जांजगीर में छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

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 जांजगीर-चांपा: जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक प्राथमिक शाला के शिक्षक पर छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। मामले की पुष्टि के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।


जानकारी के अनुसार, खिसोरा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राकेश कुर्रे के खिलाफ छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। एसडीएम स्तर पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बलौदा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धाराएं बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूल जैसे सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार की घटना बेहद चिंताजनक है।

प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जमानत पर रोक बरकरार, अमित बघेल की न्यायिक हिरासत बढ़ी

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 रायपुर। अमित बघेल को आज एक बार फिर रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अमित बघेल की गिरफ्तारी अपराध क्रमांक 243/25, 338/25, 329/25 और 340/2025 के तहत धारा 299 में की गई थी। अन्य मामलों के संबंध में उन्हें 12 जनवरी को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा।


जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। इन तीनों स्थानों से एफआईआर की प्रतियां प्राप्त होने के बाद पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर इन मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की है।

गौरतलब है कि हाल ही में अग्रवाल समाज की ओर से छह बिंदुओं के आधार पर अमित बघेल की जमानत याचिका का विरोध किया गया था। आपत्तिकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल अमित बघेल को न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।

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