Media24Media.com: महासमुंद में बिजली बकायादारों पर बड़ी कार्रवाई, 155 से अधिक कनेक्शन काटे; ₹17.49 लाख की वसूली

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महासमुंद में बिजली बकायादारों पर बड़ी कार्रवाई, 155 से अधिक कनेक्शन काटे; ₹17.49 लाख की वसूली

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महासमुंद- बिजली बकाया राशि की वसूली और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने जिले में विशेष ‘मास डिस्कनेक्शन’ अभियान चलाया। अभियान के दौरान महासमुंद, पिथौरा और सरायपाली संभागों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 155 से अधिक विद्युत कनेक्शन काटे गए, जबकि 109 उपभोक्ताओं से कुल ₹17,49,507 की तत्काल वसूली की गई।


अधिकारियों के निर्देशन में चला अभियान

यह अभियान मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा और अधीक्षण अभियंता महासमुंद वृत्त एस.के. साहू के निर्देशन में चलाया गया। तीनों संभागों के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं की टीमों ने घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के बड़े बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की।

महासमुंद संभाग में 78 कनेक्शन काटे

महासमुंद संभाग में 144 बकायादार उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया था। इन पर कुल ₹79,65,044 की बकाया राशि थी। कार्रवाई के दौरान 78 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिन पर कुल ₹44,29,269 का बकाया था।

वहीं, 29 उपभोक्ताओं से ₹7,37,557 की तत्काल वसूली की गई। इसके अलावा विद्युत अनियमितता के दो मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया है।

पिथौरा में 44 कनेक्शन विच्छेदित

पिथौरा शहर वितरण केंद्र के अंतर्गत 44 बकायादार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए। इन उपभोक्ताओं पर कुल ₹15,39,159 की बकाया राशि थी।

अभियान के बाद 14 उपभोक्ताओं ने ₹1,97,550 जमा किए, जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की गई।

सरायपाली में भी सख्त कार्रवाई

सरायपाली संभाग के छूईपाली, पाटसेन्द्री, बलौदा, सरायपाली शहर और सरायपाली ग्रामीण वितरण केंद्रों में भी अभियान चलाया गया। इस दौरान 33 से अधिक कनेक्शन विच्छेदित किए गए।

वहीं, 66 उपभोक्ताओं से ₹8,14,400 की राजस्व वसूली की गई। विद्युत अनियमितता या अवैध विद्युत उपयोग के चार मामलों में धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया है।

अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ने पर कार्रवाई

CSPDCL ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग द्वारा काटे गए बिजली कनेक्शन को बकाया राशि जमा किए बिना या विभागीय अनुमति के बिना दोबारा जोड़ना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

समाधान योजना का लाभ लेने की अपील

अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने पात्र कृषि पंप, घरेलू और बीपीएल उपभोक्ताओं से समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के भुगतान पर नियमानुसार सरचार्ज में छूट या माफी का लाभ मिल सकता है। योजना की निर्धारित अवधि सितंबर में समाप्त होने की बात कही गई है।


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