Media24Media.com: छत्तीसगढ़ में 3 माह तक नो लीव पॉलिसी लागू, बिना अनुमति गैरहाजिरी पर होगी कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ में 3 माह तक नो लीव पॉलिसी लागू, बिना अनुमति गैरहाजिरी पर होगी कार्रवाई

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आगामी सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले 3 महीनों तक रोक लगा दी गई है।


जारी आदेश के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में इसे स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा और सेवा नियमों के तहत ब्रेक इन सर्विस के रूप में दर्ज किया जा सकता है।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारियों को यथासंभव पहले दूरभाष या डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा, जिसकी लिखित पुष्टि कार्यालय लौटने के तुरंत बाद करनी होगी।

इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी लंबे अवकाश (जैसे अर्जित अवकाश) पर जाता है, तो उसे अपने कार्यों का प्रभार विधिवत किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा।

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्धारित प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे हो सकें।

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