Media24Media.com: अब बिना एक्सपायरी डेट के नहीं बिकेंगे अंडे, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

अब बिना एक्सपायरी डेट के नहीं बिकेंगे अंडे, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

Document Thumbnail

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडा उपभोक्ताओं की सेहत और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा।


 पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

नए नियम के लागू होने के बाद दुकानदार अब पुराने या खराब अंडों को ताजा बताकर नहीं बेच पाएंगे। यह फैसला पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य मिलावटखोरी और बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना है।

 ग्राहकों को होगा सीधा फायदा

अब तक उपभोक्ताओं के पास अंडों की ताजगी जांचने का कोई पुख्ता तरीका नहीं था और उन्हें दुकानदार पर भरोसा करना पड़ता था। इससे फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता था।

 सेहत रहेगी सुरक्षित

अब हर अंडे पर लगी मुहर देखकर ग्राहक खुद तय कर सकेंगे कि अंडा खाने योग्य है या नहीं। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि ग्राहकों को सही गुणवत्ता भी मिलेगी।

स्टोरेज और लाइफ की चुनौती

विशेषज्ञों के अनुसार:

  • सामान्य तापमान (लगभग 30°C) पर अंडे 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं
  • कोल्ड स्टोरेज (2°C–8°C) में अंडे 5 हफ्ते तक उपयोग योग्य रहते हैं

राज्य में अभी अंडों के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी है। साथ ही नियम के अनुसार अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की तापमान आवश्यकताएं अलग होती हैं।

 

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.