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अब वेतन खाते पर मिलेगा 1.25 करोड़ तक सुरक्षा कवर, छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Bank of Maharashtra और Government of Chhattisgarh के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।


इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं और बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।

बीमा एवं वित्तीय लाभ

समझौते के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को—

  • व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹1.25 करोड़ तक
  • हवाई दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़ तक
  • स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर: ₹1.25 करोड़ तक
  • टर्म इंश्योरेंस: ₹10 लाख

इसके अलावा ‘गोल्डन आवर’ प्रावधान के अंतर्गत ₹1 लाख तक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह सहायता के लिए ₹10 लाख तक तथा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक का लाभ भी दिया जाएगा।

अतिरिक्त सुविधाएं

खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह समझौता 10 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक श्री वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभकारी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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