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राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 हजार से अधिक मामलों का निपटारा, ₹50 करोड़ से ज्यादा का समझौता

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 रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार शनिवार को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित एवं मुकदमे-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) 10 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों में पक्षकारों के बीच ₹50 करोड़ से अधिक की राशि पर समझौता संपन्न हुआ।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में रायपुर जिला न्यायालय परिसर सहित अधीनस्थ न्यायालयों में 50 से अधिक पीठों का गठन किया गया। इन पीठों ने दिनभर सुनवाई कर आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया।

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), बैंक वसूली, चेक अनादरण तथा वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों का सबसे अधिक निराकरण हुआ। प्रकरणों का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया।

लोक अदालत से लाभान्वित पक्षकारों ने त्वरित एवं किफायती न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगामी लोक अदालतों में अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की।

राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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