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BIG NEWS : जमीन गाइडलाइन दरों पर बड़ा फैसला: सरकार ने कई प्रावधान वापस लिए, बड़े भूखंडों पर फिर लागू होगा स्लैब सिस्टम

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 रायपुर। प्रदेश में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर उठ रहे विरोध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई नए प्रावधानों को वापस लेते हुए पूरे राज्य में एक समान मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे जमीन खरीदने- बेचने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।


इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए थे कि जरूरत पड़े तो सरकार नियमों पर पुनर्विचार के लिए तैयार है। इसी के तहत अब पुरानी व्यवस्था को आंशिक रूप से फिर बहाल कर दिया गया है।


नगरीय क्षेत्रों में बड़ा बदलाव

बढ़ी हुई दरों को लेकर आपत्तियों के बाद अब:

  • 1400 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर इंक्रीमेंटल आधार पर मूल्यांकन समाप्त
  • पहले की तरह स्लैब सिस्टम फिर से लागू

स्लैब आधार पर मूल्यांकन की नई सीमा:

क्षेत्रस्लैब सीमा
नगर निगम50 डिसिमल तक
नगर पालिका37.5 डिसिमल तक
नगर पंचायत25 डिसिमल तक

बहुमंजिला भवनों के लिए नई व्यवस्था

अब बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के अंतरण पर:

सुपर बिल्ट-अप एरिया नहीं, केवल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन

यह प्रावधान पुराने मध्यप्रदेश काल से लागू था और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। इससे शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

फ्लैट और दुकानदारों के लिए राहत

अब:

  • बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% की कमी
  • द्वितीय तल और ऊपर 20% की कमी

इस फैसले से मध्यम वर्ग के लिए सस्ते फ्लैट और व्यावसायिक स्थल उपलब्ध होने की संभावना बढ़ गई है।

मुख्य मार्ग से दूर संपत्तियों के लिए छूट

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में:

मुख्य सड़क से 20 मीटर दूर स्थित दुकानों और संपत्तियों पर 25% कम दर से मूल्यांकन

जिलों को पुनरीक्षण करने के निर्देश

जिला मूल्यांकन समितियां:

आपत्तियों, सुझावों और प्राप्त ज्ञापनों की समीक्षा करें

31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय बोर्ड को भेजें

तत्काल प्रभाव से लागू

सभी संशोधित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी पुनर्विचार किया जाएगा।

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