Media24Media.com: जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाया करंट बना मौत का फंदा, दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत

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जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाया करंट बना मौत का फंदा, दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत

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 रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली सुअर के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली की हुकिंग कर बिछाए गए करंट की चपेट में आने से दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद शवों को छिपाने के प्रयास का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह गंभीर मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है।


जानकारी के अनुसार, चक्रधरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का 9 दिसंबर को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने 12 दिसंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, इसी बीच 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी से बहने वाली नदी किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिलने की सूचना मिली।

सूचना पर एफएसएल टीम और थाना चक्रधरनगर पुलिस मौके पर पहुंची। मर्ग पंचनामा की कार्रवाई के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत का कारण बिजली का करंट बताया।

शव छिपाने की कोशिश, पूछताछ में खुला राज

पुलिस द्वारा मृतक पुनीलाल यादव के पुत्र विजय यादव से दोबारा पूछताछ में अहम खुलासा हुआ। उसने बताया कि 9 दिसंबर को पुनीलाल यादव और संदीप एक्का कुछ साथियों के साथ जंगली सुअर के शिकार के लिए निकले थे, जहां अवैध रूप से करंट बिछाया गया था। इसी दौरान दोनों उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने डर के कारण शवों को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास किया।

हाई टेंशन पोल से अवैध हुकिंग

विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग कर तार बिछाया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर जयकिशन एक्का और आकाश टोप्पो को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया। आकाश टोप्पो की निशानदेही पर अवैध हुकिंग में प्रयुक्त बिजली तार भी बरामद किया गया।

घटना के समय साथ मौजूद एक नाबालिग बालक के पैर में भी करंट से झुलसने की चोट आई थी।

गैर इरादतन हत्या व बिजली चोरी का मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 238(ख), 3(5) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में—

  • आकाश टोप्पो (18 वर्ष)
  • जयकिशन एक्का (19 वर्ष)
  • रमेश उरांव (60 वर्ष)
  • राजू टोप्पो (19 वर्ष)

सभी निवासी ग्राम छोटे रेगड़ा शामिल हैं। एक नाबालिग को विधि के साथ संघर्षरत बालक मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया।

सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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