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लैब टेक्नीशियनों को बड़ी राहत : हाईकोर्ट ने ₹2800 ग्रेड पे देने का आदेश दिया

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 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के लैब टेक्नीशियनों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य उच्च न्यायालय ने “समान कार्य समान वेतन” के सिद्धांत को दोहराते हुए सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी लैब टेक्नीशियनों को ₹2800 ग्रेड पे दिया जाए और पिछली तिथि से वेतन संशोधित कर दो माह के भीतर बकाया राशि 6% ब्याज सहित अदा की जाए।


यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि जब कर्मचारियों की योग्यता, कार्य और जिम्मेदारी समान हैं, तो अलग-अलग वेतन देना समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

मामले में यह पाया गया कि वर्ष 2014 के भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन पद के लिए ₹2800 ग्रेड पे निर्धारित था, लेकिन नियुक्ति आदेश में इसे घटाकर ₹2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकार की दलीलें खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से ₹2800 ग्रेड पे मिल रहा है, ऐसे में समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अदालत के इस निर्णय को न्यायिक मिसाल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल लैब टेक्नीशियनों बल्कि समान श्रेणी के अन्य तकनीकी कर्मचारियों को भी भविष्य में राहत मिल सकती है।

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