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अब कंडम गाड़ी का पसंदीदा नंबर नई गाड़ी में भी मिलेगा, कैबिनेट का बड़ा फैसला – युवाओं और महिलाओं को राहत

 रायपुर : वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वाहन नंबर से जुड़ी बड़ी सहूलियत देने का ऐलान किया है। अब यदि किसी पुरानी या कंडम हो चुकी गाड़ी में आपकी पसंद का नंबर था, तो वही नंबर आप अपनी नई गाड़ी में भी ले सकेंगे।


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए न तो नीलामी प्रक्रिया से गुजरना होगा और न ही दोबारा महंगी फीस चुकानी पड़ेगी।

क्या करना होगा वाहन मालिक को?

पुराने वाहन का पंजीयन (Registration) निरस्त कराना होगा
वाहन को कंडम घोषित कर उसका प्रमाण पत्र व दस्तावेज परिवहन विभाग को जमा करने होंगे
तय शुल्क जमा करने के बाद नंबर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी

अब तक की समस्या क्या थी?

अब तक यदि किसी ने पसंदीदा या ‘च्वाइस नंबर’ के लिए मोटी रकम दी थी और वाहन पुराना हो गया, तो दोबारा वही नंबर पाने के लिए उसे फिर से नीलामी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बावजूद इसके, अक्सर वही नंबर दोबारा नहीं मिल पाता था।

अब मिलेंगी ये सुविधाएं:

नीलामी की जरूरत नहीं होगी – पुराना नंबर दोबारा पाने के लिए सीधे ट्रांसफर संभव
दूसरे राज्य में वाहन बेचने पर भी सुविधा – NOC लाकर नया वाहन पुराने नंबर से रजिस्टर किया जा सकेगा
सामान्य नंबर भी मिलेगा दोबारा – भले ही नंबर च्वाइस न हो, तय शुल्क देकर ट्रांसफर संभव

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि इस फैसले से हर साल हजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, खासकर उन युवाओं और महिलाओं को जो अपने पसंदीदा नंबर को नई गाड़ी में भी रखना चाहते हैं।

नया नियम न सिर्फ व्यवस्था को सरल बनाएगा, बल्कि लोगों को आर्थिक और प्रशासनिक झंझटों से भी बचाएगा।

अगर चाहें तो मैं इसका इंफोग्राफिक या सोशल मीडिया पोस्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूँ।

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