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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम : कोटपा एक्ट के तहत झलप में काटे गए 16 चालान

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 महासमुंद : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन एवं डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से झलप में चालानी कार्यवाही की गई।


खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध 06 अ नाबालिको के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 16 चालान काटे गए।

कार्यवाही में पुलिस विभाग से उप निरीक्षक विनोद कश्यप एवं आरक्षक राकेश कुमार बंजारे एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से नमुना सहायक कौशल साहू का विशेष सहयोग रहा।

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