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छत्तीसगढ़ : पूर्व उपमुख्यमंत्री के बेटे, बहू और पोती की निर्मम हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

 रायपुर । अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की नृशंस हत्या तीन वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इस बहुचर्चित मामले में तीन वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों में मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला समेत कुल पांच लोग शामिल थे।


पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दायर की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने जानकारी दी कि हरीश कंवर और उनके परिवार की बर्बरतापूर्ण हत्या के सभी प्रमाण अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिन पर विचार करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हत्या के इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था और विस्तृत जांच के बाद उनके विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के पुत्र हरीश कंवर और उनके परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई।

घटना 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हुई थी, जब हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की हत्या तड़के कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पता चला कि मृतक के बड़े भाई का साला इस अपराध में शामिल था। मामले की गहराई से जांच करने पर अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि इस जघन्य अपराध का कारण पैसों का लेन-देन था।

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