Ambedkar Row : संसद परिसर में दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को हुई ‘धक्का-मुक्की' के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ प्राथमिकी यानि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है।
बीएनएस कानून के तहत केस दर्ज
राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
BJP ने की थी शिकायत
इससे पहले दिन में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की'' के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे'' में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को अभ्यारोपित करने की मांग की थी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी।