Media24Media.com: विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा गैंगस्टर अमन साहू, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा गैंगस्टर अमन साहू, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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 Gangster Aman Sahu : गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमन साहू के चुनाव लड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया है। वकील ने कोर्ट में चुनाव लड़ने के लिए आवेदन लगाया था कि नामांकन के लिए उपस्थिति के लिए अनुमति दी जाए।


बड़कागांव विधानसभा के नामांकन के लिए 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में लगे आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई होगी। शनिवार को झारखंड से आए उसके वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के लिए नामांकन फार्म पर अमन साहू से हस्ताक्षर करवाए थे। अमन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन भी लगाया गया है।

बात दें किसी अमन साहू रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। उसपर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर फायरिंग करवाने के लिए अपने गुर्गे भेजने का आरोप है।अमन साहू से अलग-अलग मामलों में पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। 25 अक्टूबर को रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेगी।

तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर फायरिंग करवाने के मामले में उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोलीकांड में 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। अमन को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट में पुलिस लेकर आई थी। पीआरए ग्रुप का झारखंड में 800 करोड़ का रोड़ का ठेका लिया है। जिसकी रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर फायरिंग करवाई गई।

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