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Kolkata Case: संदीप घोष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

 Kolkata Case: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अस्पताल परिसर में रेप और हत्या की घटना और करप्शन दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर करप्शन के आरोप की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसमें संदीप घोष के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है।


संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त उनका पक्ष नहीं सुना। उनका कहना था कि उन्होंने इस मामले के खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

संदीप घोष ने अपनी अर्जी में करप्शन के आरोपों को अस्पताल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़ी हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग भी अपनी याचिका में की थी।

संदीप घोष के साथ जुड़े लोगों के घर भी की गई छापेमारी
सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष के साथ चिकित्सा उपकरण आपूर्ति से जुड़े बिप्लब को भी गिरफ्तार किया था। वहीं, प्रसून नेशनल मेडिकल कॉलेज में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करते थे और उन्हें संदीप का करीबी माना जाता है।

आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संदीप के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ भी ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दायर की थी।

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