महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने प्रबंधन कारखाना, मेसर्स करणीकृपा पावर प्लांट, खैरझिटी तहसील व महासमुंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि 08.09.2024 को दुर्घटना घटित होने से 03 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुये थे तथा दो श्रमिकों की ईलाज के दौरान क्रमशः दिनांक 12.09.2024 को भारत वर्मा एवं दिनांक 14.09.2024 को खिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गई।
जिसकी सूचना आपके द्वारा जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। जबकि छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 108 (2) के अनुसार यदि किसी कारखानें में कोई ऐसी दुर्घटना या अनुसुची में विनिर्दिष्ट की गई कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति पहुँचे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होने की संभावना हो तो, उसकी सूचना कारखानें के प्रबंधक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय अधिकारी एवं निकटतम थानें के पुलिस अधिकारी को दिये जाने का प्रावधान है। उक्त दुर्घटना की जानकारी 22.09.2024 को सोशल मीडिया एवं अखबारों में उक्ताशय की खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन को प्राप्त हुई।
अतः उक्त दुर्घटना की जानकारी आपके द्वारा नहीं दिये जाने के संबंध में 03 दिवस की भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व बताने नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।