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बेटा नहीं होने की बात कहकर पत्नी को किया प्रताड़ित, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति को 7 साल की सजा

 महासमुंद । पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर प्रधान सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया ने मृतका के पति बेमचा निवासी 45 वर्षीय साधुराम मालेकर पिता रिखीराम मालेकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।


अभियोजन के अनुसार आरोपित साधुराम द्वारा विवाह के बाद केवल लड़की होने और पुत्र नही होने से मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। जिसके कारण उसकी पत्नी अनिता मालेकर ने 26 मार्च 2022 को महासमुंद व अरंड रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर जान दे दी। डबल डायमंड ट्रेन के गार्ड तथा लोको पायलट ने अरंड रेलवे स्टेशन को सूचना दी कि कोई 30-35 वर्ष की महिला जो लाल साड़ी पहनी थी अचानक पटरी पर आकर लेट गई।

स्टेशन अधीक्षक अरंड की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पति द्वारा प्रताडि़त किए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने धारा 306 के तहत आरोपी को गिर तार कर मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।

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