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चाकू की नोक पर लूट करने वाले 4 आरोपितों को 7-7 साल की सजा

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 महासमुंद । चाकू की नोक पर लूटपाट करने के मामले में अपराध दोष सिद्ध होने पर प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया ने 4 आरोपितों को भादसं की धारा 398 के तहत 7 वर्ष, 392 के तहत 5 वर्ष व 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 120 बी के तहत 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगतना होगा। शेष स ाी सजाएं साथ-साथ चलेगी।


अभियोजन के अनुसार दिनेश कुमार साहू ने थाना पटेवा में शिकायत दर्ज कराई कि वह 9 मार्च 22 को सब्जी मंडी महासमुंद से सब्जी बिक्री की रकम 1 लाख 10 हजार रुपए बैग में रखकर महासमुंद से पिथौरा जा रहा था। पटेवा बस स्टेंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इशारा कर लिप्ट मांगने पर अपनी मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 06 जीपी 0753 में बैठाकर पिथौरा की ओर जा रहा था तभी रास्ते में तेंदूवाही मोड़ के पास दोपहर 12.40 के आसपास उक्त व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल रोकने बोला। मोटर साइकिल रोकने पर पीछे बैठे व्यक्ति ने चाकू दिखाकर डरा धमकाकर बैग में रखे 1 लाख 10 हजार रुपए लूट कर भागने लगा।

जिसका पीछा किया किंतु दो अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल से पटेवा की ओर से आ गए और पैसा लूट कर भाग रहे व्यक्ति को अपने साथ बैठाकर पटेवा की ओर भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी पिथौरा थाना क्षेत्र के ज हर निवाी 35 वर्षीय कुमार ठाकुर पिता श्रीलाल ठाकुर, तेंदूकोना थाना क्षेत्र के ग्राम चूरूपाली निवासी 29 वर्षीय नेतराम साहू पिता धनीराम साहू, नैला जांजगीर थाना क्षेत्र के भाठापारा निवासी 29 वर्षीय बिहारी लाल कश्यप पिता मोहन लाल कश्यप तथा कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम मोखा निवासी 25 वर्षीय कुशल धु्रव पिता लोकनाथ धु्रव को लूट के मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।

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