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Lokshabha Elections 2024 : सुबह आठ बजे से होगी मतों की गणना, सबसे पहले होगी डाक मतों की गणना

 Lokshabha Elections 2024 : लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत आगामी 04 जून को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होगी। सुबह आठ बजे से शुरू होने वाली मतगणना में सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू की जायेगी। डाक मतपत्रों की गिनती में आधा घंटे से अधिक का समय लगने पर समानांतर रूप से ईव्हीएम मशीनों से भी मतगणना शुरू हो जायेगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ हो गई है।


मतगणना केन्द्र में मतगणना कार्य में नियुक्त गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायक, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन ड्यूटी मंे लगाए गए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यर्थी, उनके मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता जारी प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता अपने आबंटित टेबल पर ही बैठेंगे उन्हें हॉल में घूमने की अनुमति नही होगी।

विधानसभा क्षेत्र 45-बलौदाबाजर, 46 भाटापारा की मतगणना कृषि उपज मंडी, ग्राउंड फ्लोर, बलौदाबाजार में किया जाएगा। ई-ब्लॉक शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर सेजबहार में जिले की सात विधानसभा की गणना होगी। जिसमें 47-धरसींवा का मतगणना द्वितीय तल, 48-रायपुर ग्रामीण की मतगणना ग्राउंड फ्लोर, 49-रायपुर नगर पश्चिम की मतगणना ग्राउंड फ्लोर, 50-रायपुर नगर उत्तर, 51-रायपुर नगर दक्षिण, 52-आरंग की गणना प्रथम तल में होगी। 53-अभनपुर का गणना द्वितीय तल में एवं डाक मतपत्रों की गणना बेसमेंट तल रायपुर में किया जाएगा।

मतगणना में तैनात किए जाने वाले मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वरों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उपस्थिति में मतगणना के 24 घण्टें पहले विधानसभावार रेण्डमाईजेशन किया जाएगा और मतगणना के दिन सुबह 5 बजे टेबल का आबंटन किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक हॉल में ईवीएम से मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल लगायी जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना निरीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) एक गणना सहायक, एक माइक्रो आब्जर्वर (केन्द्र सरकार का अधिकारी) और एक ग्रुप डी कर्मचारी होंगे। इसके अलावा रिजर्व स्टॉफ भी नियुक्त किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मतगणना कक्ष तक नहीं जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या सुरक्षा में लगे बल को रिटर्निंग आफिसर के बुलाने पर ही मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। नगर निगम के पदाधिकारी, नगर पंचायतों के पदाधिकारी सहित सुरक्षा प्राप्त मंत्री भी मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में ईव्हीएम मशीन की बैलेट यूनिट को गणना टेबल पर नहीं लाया जायेगा। हर विधानसभा के एक मतदान केंद्र का रेण्डम आधार पर चयन कर उसकी वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गणना अनिवार्य रूप से की जायेगी। प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि के लिए मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकारपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा, यहां वे अपने मोबाइल फोन रख सकेंगे। मतगणना कक्ष में मीडिया कर्मियों द्वारा फोन की बजाय फोटो खींचने के लिए हाथ से चलने वाले कैमरे ही मान्य किये जायेंगे।

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