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छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के यात्रा और दैनिक भत्तों की दरों में किया संशोधन, आदेश जारी

 रायपुर  : चुनाव आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार की देर शााम को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश मंत्रालय महानदी भवन के वित्त विभाग से जारी किया गया है।


जारी आदेश के मुताबिक अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी। साथ ही हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वहीं ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर स्वयं की कार से सफर करते हैं, तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपये मिलेंगे।



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