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छत्तीसगढ़ : आरोपी ने पहले किशोरी से किया रेप, प्रेग्नेंट हुई तो उतार दिया मौत के घाट

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक कलयुगी आशिक ने अपने नाबालिग प्रेमिका को पहले तो प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ गैरकानूनी तरीके से शारीरिक संबंध बनाय (रेप किया) जब उसकी नाबालिग प्रेमिका गर्भवती हो गई और शादी का दबाव बनाने लगी तो उसने उससे और होने वाले बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसकी मौत का खेल रच दिया। इस अंधे कत्ल की गुत्थी जशपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। ये मामला जशपुर जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र का है। 


पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, कोतबा चौकी क्षेत्र निवासी मृतिका के पिता ने 27 मार्च 2024 को चौकी में सूचना दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष दिनांक 20 मर्च को अपने घर से कहीं चली गई थी, काफी पता-तलाश करने पर उसका शव घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे स्थित रहड़ बाड़ी में मिला। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर मर्ग जाॅंच कार्यवाही उपरांत शव का पोस्ट मोर्टेम कराया गया। पुलिस विवेचना में अपराध घटित होना पाये जाने से अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

जशपुर SP शशि मोहन सिंह (IPS) द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव ध्रुवेश जायसवाल एवं चौकी प्रभारी उप निरीक्षक समरेन्द्र सिंह को प्रकरण से संबंधित समस्त पहलुओं की बारीकी से जाॅंच कर आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में मर्ग जाॅंच में लिये कथनों, ग्रामीणों से पूछताछ कर व सायबर सेल से प्राप्त डाटा के विश्लेषण एवं जाॅंच उपरांत प्रकरण के संदेही अभियुक्त दीपक गुप्ता की पतासाजी कर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया।

पुलिस की विवेचना में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि 20 मार्च को अभियुक्त दीपक गुप्ता, मृतिका से उसके घर से कुछ दूर एक रहड़ बाड़ी में मिला, पूर्व में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हो गई थी, अभियुक्त के कहने पर वह देशी जड़ी-बूटी खाकर अपना गर्भ को खराब कर दी। मृतिका द्वारा अभियुक्त को शादी करने का दबाव बनाने तथा उत्पन्न विवाद से अभियुक्त ने उसे एक झापड़ मारा जिससे वह जमीन में गिर गई, तत्पश्चात अपने पास में रखा गमछा से युवती के नाक, मुंह को दबा दिया जिससे उसकी मृत्यू हो गई एवं दीपक गुप्ता डरकर वहां से भाग गया। मेमोरंडम कथनानुसार अभियुक्त दीपक गुप्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कपड़ा को जब्त किया गया है। प्रकरण में धारा 376(2)(ढ) भा.द.सं. एवं 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी दीपक गुप्ता उम्र 19 साल निवासी कोकियाखार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे विधिवत आज सोमवार 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक समरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक, आरक्षक दीपक टोप्पो और सायबर सेल के ASI हरिशंकर राम, आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक सोनसाय भगत की अहम भूमिका रही है।

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